एक्सप्लोरर
Advertisement
CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC में केंद्र का जवाब- 'मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है कानून'
CAA: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर किया. केंद्र सरकार ने कहा है कि यह कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और इससे संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होने का कोई सवाल नहीं उठता है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ''सीएए केंद्र को मनमानी शक्तियां नहीं देता है, नागरिकता इस कानून के तहत निर्देशित तरीकों से दी जाएगी.''
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीएए को चुनौती देते हुए 160 से अधिक याचिकायें दाखिल की गई है. याचिकाकर्ताओं में राजस्थान और केरल सरकार भी है. ज्यादातर याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून संविधान की आत्मा के खिलाफ है. 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. अब केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है.
नागरिकता संशोधन कानून, 2019 में प्रावधान है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आये अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.
राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार
साउथ सिनेमा
आईपीएल
Advertisement