Centre On Rakesh Asthana Appointment: दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सही ठहराया है. दिल्ली हाई कोर्ट में दिए जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कानून व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति की गई है.


दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति का बचाव किया. केंद्र ने कहा कि दिल्ली के पुलिस प्रमुख के रूप में किसी ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके पास किसी बड़े राज्य में किसी बड़े पुलिस बल का नेतृत्व करने एवं राजनीतिक एवं लोक व्यवस्था से जुड़ी समस्या से निपटने के साथ-साथ किसी केंद्रीय जांच एजेंसी और अर्धसैनिक बलों में काम करने का अच्छा खासा अनुभव हो.


केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया है की राकेश अस्थाना की नियुक्ति से पहले चिंता इस बात की थी कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली लोक व्यवस्था/कानून व्यवस्था से जुड़ी स्थिति के साथ ही पुलिस संबंधी विभिन्न और अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करती रही है. इससे न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी दिक्कतें, बल्कि अंतरराष्ट्रीय और सीमा पार संबंधी दिक्कतें भी जुड़ी हुई हैं. हलफनामे में केंद्र सरकार ने साफतौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति में किसी तरह के नियम की अनदेखी नहीं की गई और यह नियुक्ति सभी लागू नियमों एवं विनियमों का ईमानदारी से पालन करने के बाद ही की गई है.


दिल्ली हाईकोर्ट में ये हलफनामा उस जनहित याचिका के जवाब में दायर किया गया है, जिसमें राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी गई है और उसी आधार पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है.


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