ED Director Tenure Extension: केंद्र सरकार ने बुधवार (26 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले में संशोधन का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया था कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं.


कोर्ट से केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने को कहा. वहीं जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर कहा कि वो मामले में गुरुवार (27 जुलाई) की दोपहर 3.30 बजे अगली सुनवाई करेंगे.


केंद्र सरकार ने क्या दलील दी?
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी कि ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच, जांच एजेंसी की प्रक्रियाओं, संचालन और गतिविधियों की जटिलताओं से अच्छी तरह परिचित हो.


केंद्र ने आगे कहा कि ईडी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मूल्यांकन टीम को आवश्यक रिपोर्ट, सूचना, आंकड़े आदि के साथ तुरंत और सक्षम रूप से सहायता प्रदान की जा सके. दरअसल हाल ही में कोर्ट ने ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया था. 


मामला क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को दिए अपने आदेश में मिश्रा के कार्यकाल को तीसरा विस्तार दिए जाने को अवैध ठहराया था और उनके विस्तारित कार्यकाल को घटाकर 31 जुलाई कर दिया था.


जस्टिस गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा था कि इस साल एफएटीएफ की जारी समीक्षा के मद्देनजर और पद पर नयी बहाली को सुचारु बनाने के लिए मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा. सरकार की  जारी अधिसूचना के अनुसार, भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 1984 बैच के अधिकारी मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था. 


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