नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि सुदर्शन टीवी चैनल ने कथित तौर पर नौकरशाही में मुस्लिमों की घुसपैठ पर आधारित अपने 'बिंदास बोल' में नियमों उल्लंघन किया है. केंद्र ने कहा कि चैनल को भविष्य में ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चार नवंबर को पारित किए गए अपने आदेश को प्रस्तुत किया है.


विवादित कार्यक्रम पर चैनल को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में कार्यवाही करते हुए यह आदेश जारी किया गया था. हलफनामे में कहा गया, "आईएमसी के सुझावों का संज्ञान लेते हुए, मंत्रालय का मत है कि हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, किंतु कार्यक्रम की कड़ियों में जो विषयवस्तु दिखाई जा रही थी उससे पता चलता है कि चैनल ने विभिन्न ऑडियो विजुअल सामग्री से कार्यक्रम को दिखाने के नियमों का उल्लंघन किया है. मंत्रालय ने पाया कि वह अच्छे नहीं हैं, अपमानजनक हैं और सांप्रदायिक विचारों को प्रोत्साहित करते हैं."


सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम का विरोध करने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी.


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