Service Tax in Restaurant: रेस्तरां में खाने के बिल में सर्विस टैक्स (Service Tax) लेना अन्यायपूर्ण और अनुचित व्यापार है, सरकार जल्द इस मामले में एक दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी करेगी. आज सरकार, रेस्टोरेंट एसोसिएशन और उपभोक्ता संगठनों के बीच इस मामले को लेकर एक मीटिंग हुई है.


रेस्तरां और होटलों द्वारा लगाए जाने वाले सर्विस टैक्स की जांच के लिए केंद्र जल्द ही एक मजबूत ढांचा तैयार करेगा. उपभोक्ता मामले का विभाग (DoCA) जल्द ही रेस्तरां और होटलों के लगाए जाने वाले सर्विस टैक्स के संबंध में हितधारकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा लाएगा. इसके पीछे की वजह यह है कि दैनिक आधार पर उपभोक्ताओं को सर्विस टैक्स प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है. 


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डीओसीए ने बुलाई मीटिंग


विभाग ने आज रेस्तरां संघों और उपभोक्ता संगठनों के साथ होटल और रेस्तरां में सर्विस टैक्स लगाने पर बैठक की. इस मीटिंग की अध्यक्षता डीओसीए के सचिव रोहित कुमार सिंह ने की. बैठक में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) समेत अन्य संघों शामिल हुए.


मनमाना सर्विस टैक्स अनुचित


बैठक के दौरान, उपभोक्ताओं के सर्विस टैक्स से संबंधित मुद्दों को उठाया गया. चर्चा की गई सर्विस टैक्स की अनिवार्य रूप से वसूली, उपभोक्ताओं की सहमति के बिना सर्विस टैक्स को जोड़ना जैसे जैसे मुद्दे शामिल रहे.  उपभोक्ता संगठनों ने देखा कि सेवा शुल्क लगाना पूरी तरह से मनमाना है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित है.


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