Supreme Court: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांधली के आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले पर सोमवार (5 फरवरी) को सुनवाई हुई. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.


मेयर चुनाव का वीडियो देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिकारी मतपत्र को कैसे खराब कर सकता है? ऐसी हरकत के लिए तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए.


'जरूरत पड़ी को करवाए जाएंगे फिर से चुनाव'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत लगी तो नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर और मतदान का वीडियो हाई कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया. इस मामले पर अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी.


चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और AAP के संयुक्त प्रत्याशी रहे कुलदीप कुमार ने याचिका दाखिल की है. उन्होंने कहा है कि चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने दुर्भावना से काम किया. इसी के चलते उनकी हार हुई है.


हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद दी थी सुनवाई की तारीख 
याचिका में कुलदीप कुमार ने यह भी बताया है कि उन्होंने नए सिरे से चुनाव के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया है. हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही है.


8 वोट अमान्य हुए और जीत गई बीजेपी
चंडीगढ़ महापौर चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी. मतगणना के दौरान 8 वोट अमान्य घोषित किए गए थे. इसी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था.


बीजेपी ने मेयर चुनाव में जीत हासिल कर सभी तीन पदों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था. चंडीगढ़ महापौर चुनाव को कांग्रेस-AAP गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना गया, क्योंकि दोनों पार्टियों के वोट मिलाकर वो बहुमत में थीं. AAP और कांग्रेस ने पीठासीन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था.


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