चंडीगढ़ः पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठा रही है. इस बीच राज्य में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में 31 मार्च तक लागू नाइट कर्फ्यू और सभी प्रतिबंध अब 10 अप्रैल तक लागू रहेंगे. इसके बाद आगे की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा.


बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया कि जेलों में टीकाकरण अभियान शुरू किया जाए. बात दें कि सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि पटियाला के नाभा के ओपन जेल में 40 महिला कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी.


पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन


सिनेमा हॉल में 50 फीसद से ज्यादा लोगों को इज़ाजत नहीं.


शॉपिंग मॉल में 100 से अधिक लोगों एक वक्त पर दाखिल नहीं हो सकते.


मास्क अनिवार्य होगा, बिना मास्क पहने लोगों का टेस्ट करवाया जाएगा.


कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करने वाले 90,360 लोगों का चलान और टैस्ट करवाया जा चुका है.


कैदियों के लिए जेलों में विशेष टीकाकरण मुहिम शुरू करने का आदेश.


इन जिलों में नाइट कर्फ्यू


स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीनेशन की गिनती बढाने के आदेश. पंजाब के 11 जिलों में कोरोना के ज्यादा केस हैं इसलिए नियम को सख्ती से लागू करवाने का आदेश दिया गया है. पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, नवांशहर, कपूरथला, होशियारपुर, रोपड, अमृतसर और मोगा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है.


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