चंडीगढ़: 'अनलॉक 2' को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. नई गाइडलाइन्स के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में शादी समारोहों के दौरान शराब परोसने की अनुमति रहेगी मगर बार नहीं खुलेंगे.


सलाहकार मनोज परिदा ने कहा, "शादी समारोह में शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए उत्पाद शुल्क विभाग से विशेष अनुमति ली गई है. हालांकि अनलॉक-2 के दौरान बार बंद रहेंगे." उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लागू 'अनलॉक 2' के आदेश चंडीगढ़ में लागू किए गए हैं. दूसरी ओर स्थानीय लोगों की मांग पर यातायात नियमों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.


चंडीगढ़ में 'अनलॉक 2' के आदेश लागू 


प्रशासन ने दुपहिया वाहनों पर दो लोगों के सवार होने और कार में चार लोगों के सवार होने की अनुमति दे दी है. प्रेस रिलीज के मुताबिक ऑटो रिक्शा में चालक सहित तीन लोगों को बैठने की इजाजत रहेगी. हालांकि, चालक और सभी सवारी को मास्क पहनना होगा और वाहन मालिक को नियमित रूप से अपने वाहन को सेनेटाइज करना होगा. इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि फिलहाल चुनिंदा बाजारों को खोलने के लिए निर्धारित सम-विषम की प्रणाली खत्म की जाएगी.


भीड़भाड़ वाली गतिविधि पर बैन बरकरार


दुकान और रेस्टोरेंट्स के खुलने का समय अब सुबह 10 से रात 9 बजे तक कर दिया गया है. उसके बाद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम और सिनेमा को खोलने की अभी इजाजत नहीं मिलेगी. सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना देना होगा. इसके अलावा किसी तरह की भीड़भाड़ वाली गतिविधि पर रोक बरकरार रहेगी.


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