रेलवे के नियम में बदलाव, अब कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर वापस मिलेगा पूरा पैसा
आज से नए वित्त वर्ष का आगाज हो रहा है. नए वित्तीय वर्ष से अनेक चीजों में बदलाव आएंगे इसमें- इनकम टैक्स, घरों की कीमत, पीएफ इत्यादि प्रमुख हैं.
नई दिल्ली: आज एक अप्रैल है यानी आज से नए वित्त वर्ष का आगाज हो रहा है. नए वित्तीय वर्ष में आपके जीवन में काफी कुछ बदल जाएगा. ये बदलाव सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं. इन बदलावों में कुछ बदलावों से तो आपको राहत मिलेगी लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं. रेलवे के नियम में भी आज से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. यहां जानें क्या है रेलवे का ये बदला हुआ नियम... ट्रेन टिकट की रकम हो सकेगी रिफंड रेलवे आज से यात्रियों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत कर रहा है. रेलवे अब अपने यात्रियों के लिए संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जारी करेगा. इसे ऐसे समझें कि अगर आप एक ट्रेन से यात्रा के बाद दूसरी ट्रेन में सफर करेंगे तो इन दोनों यात्राओं के लिए आपको एक ही पीएनआर जारी किया जाएगा. इस नए नियम के आने से अगर पहली ट्रेन लेट होने के कारण अगली ट्रेन छूट जाती है तो उन्हें अगली यात्रा का पूरा पैसा रिफंड मिलेगा. क्या है रिफंड पाने के लिए नियम? दोनों टिकटों में यात्री की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए, इसके साथ ही पहली ट्रेन में यात्री का गंतव्य स्टेशन और कनेक्टिंग ट्रेन का बोर्डिंग स्टेशन एक होना चाहिए. काउंटर से लिए टिकट कैंसिल करवाने के लिए अगर कोई काउंटर नहीं है तो आप तीन दिन में टीडीआर फाइल कर सकते हैं. रेलवे ने इसके लिए नया फॉर्म भी जारी किया है. जो कि जल्द ही सभी स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे ये नियम सभी क्लास पर लागू होंगे.