Punjab Government on Extend BSF Jurisdiction: पंजाब सरकार ने शनिवार को राज्य में सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र को नोटिस जारी किया गया है. पंजाब सरकार की याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने बिना उससे सलाह किए एकतरफा आदेश जारी किया है. ऐसे में सीमावर्ती शहरों का 80 प्रतिशत क्षेत्र बीएसएफ के अधिकार में आ गया है. दूसरे राज्यों की तुलना में पंजाब के सीमावर्ती जिले घनी आबादी वाले हैं. राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है. यह संघीय ढांचे के खिलाफ है.


इसे लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट किया, "मैं पंजाब और उसकी लीगल टीम को बधाई देता हूं कि वह बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने वाली अधिसूचना को चुनौती दी है. एक मूल मुकदमा दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाला पंजाब पहला राज्य है." नवजोत सिंह सिद्धू ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "संविधान में निहित सिद्धांतों यानी संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता को बनाए रखने की लड़ाई शुरू हो गई है. केंद्र को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है.






पंजाब विधानसभा में इस पर प्रस्ताव किया गया था पास


मालूम हो कि पंजाब विधानसभा द्वारा से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाली केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के बाद अब मामले को लेकर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी केंद्र इस फैसले को लेकर शुरू से ही नाराजगी जताते आ रहे हैं. वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी केंद्र के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं. 


अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती का अधिकार 


केंद्र सरकार ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक बढ़ा दिया है, जो कि पहले 15 किलोमीटर के दायरे में था. बीएसएफ को अपने अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार है. वहीं, गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के पीछे के अपने तर्कों को स्पष्ट किया था.


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