चेन्नई: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एस.नलिनी को मद्रास हाई कोर्ट ने एक महीने की पेरोल दे दी है. एस.नलिनी पिछले 27 सालों से जेल में बंद है. दोषी नलिनी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह अपनी बेटी की शादी के इंतजाम के लिए 6 माह की पेरोल चाहती है. नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले में पैरवी की.


मैंने 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं ली- नलिनी


नलिनी ने अपनी दलील में कहा कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है और उसने पिछले 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं ली है. नलिनी के अलावा मामले में दोषी ठहराए गए छह अन्य लोगों में उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, ए. जी. पेरारिवलन, टी. सुतेन्द्रराज उर्फ संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन शामिल हैं.


1991 से जेल में कैद हैं सभी सातों दोषी 


चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में राजीव गांधी से मिलने के दौरान लिट्टे संगठन की आत्मघाती हमलावर महिला ने खुद को उड़ा लिया था. इसके बाद से सभी सातों दोषी 1991 से जेल में कैद हैं.


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