नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ में शराब महंगी हो गई है. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए देसी और विदेशी शराब की बिक्री पर स्पेशल कोरोना चार्ज लगाने का फैसला किया है. इसके तहत देसी शराब पर 10 रुपये प्रति बोतल और सभी तरह की विदेशी शराब (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर बिक्री दर की 10 फीसदी की दर से विशेष कोरोना शुल्क लगाया गया है.
इसके अलावा राज्य की कैबिनेट ने कई फैसले लिए. कोरोना वायरस के उपायों के तहत राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के फलस्वरूप यात्री वाहनों, माल वाहनों, स्कूलों और सिटी बसों और प्राइवेट बसों के देय मासिक/त्रैमासिक टैक्स में आंशिक छूट के साथ जमा करने की छूट अवधि को 30 जून तक बढ़ाने और बसों के दो महीने और ट्रक के एक महीने के टैक्स की राशि माफ करने का फैसला लिया गया है.
साथ ही राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत चने का उपार्जन तत्काल किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए अप्रैल से जून 2020 तक आवश्यक चने का उपार्जन नाफेड की तरफ से प्रस्तावित दरों पर किए जाने का अनुमोदन किया गया.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभान्वित को एक महीने से अधिक का राशन वितरण एक साथ करने का अनुमोदन किया गया. खरीफ विपणन साल 2019-20 के लिए धान उठाए लोडिंग और अनलोडिंग दर पृथक से स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पिछड़ा वर्ग की समेकित सूची अधिसूचित करने का फैसला लिया गया.
कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि प्रदेश के अलग-अलग नगरीय निकायों में स्वयं की निधि या किसी भी मद से शासकीय भूमि पर निर्मित दुकानों के आवंटन के लिए एक बार में एकमुश्त निबटान होगा. जिस शासकीय भूमि पर दुकान निर्मित है उस भूमि का आवंटन के लिए आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर एक रुपये प्रति वर्गफुट की दर पर कलेक्टर द्वारा आवंटित की जाएगी.
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