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जे डे हत्याकांड: छोटा राजन दोषी करार, जानें इस मामले में कब क्या हुआ
11 जून 2011: पत्रकार ज्योर्तिमय डे (56) की उपनगर पोवई में हीरानंदानी गार्डन्स के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पोवई पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ और इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई.
![जे डे हत्याकांड: छोटा राजन दोषी करार, जानें इस मामले में कब क्या हुआ Chhota-rajan-convicted-in-journalist-jyotirmay-dey-murder-case जे डे हत्याकांड: छोटा राजन दोषी करार, जानें इस मामले में कब क्या हुआ](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/02155232/index.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने पत्रकार जेडे की हत्या के सनसनीखेज मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को आज दोषी करार दिया. वहीं पूर्व पत्रकार जिग्ना वोरा और एक अन्य आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. इस पूरे मामले में घटनाक्रम कुछ इस तरह रहा.
11 जून 2011: पत्रकार ज्योर्तिमय डे (56) की उपनगर पोवई में हीरानंदानी गार्डन्स के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पोवई पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ और इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई.
27 जून 2011: मुंबई की क्राइम ब्रांच ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें शूटर सतीश कालिया के अलावा अभिजीत शिंदे, अरूण दाके, सचिन गायकवाड़, अनिल वाघमोरे, नीलेश शेंडगे और मग्नेश अगवाने शामिल हैं.
उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने तीन और आरोपियों विनोद असरानी, दीपक सिसोदिया और पॉलसन जोसेफ को गिरफ्तार किया.
7 जुलाई 2011: आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के सख्त प्रावधान लागू किए गए.
25 नवंबर 2011: पत्रकार जिग्ना वोरा को गिरफ्तार किया गया. आरोप लगा कि जिग्ना ने गैंगस्टर छोटा राजन को जेडे की हत्या की योजना बनाने के लिए उकसाया.
3 दिसंबर 2011: क्राइम ब्रांच ने मामले में चार्जशीट दाखिल किया. इसमें छोटा राजन और नयन सिंह बिष्ट को वांटेड आरोपी बताया गया.
21 फरवरी 2012: वोरा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया.
27 जुलाई 2012: पत्रकार जिग्ना वोरा को जमानत मिली.
10 अप्रैल 2015: लंबी बीमारी के बाद असरानी की जेल में मौत.
8 जून 2015: कोर्ट ने 11 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, मकोका और सशस्त्र अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.
25 अक्तूबर 2015: राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया और भारत भेजा गया. बाद में उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया.
5 जनवरी 2016: मामला सीबीआई को सौंपा गया.
7 नवंबर 2016: डे की पत्नी शुभा शर्मा ने अदालत में बताया कि हत्या के एक हफ्ते पहले से डे बहुत तनाव में थे.
31 अगस्त 2017: विशेष मकोका अदालत ने राजन के खिलाफ आरोप तय किए.
22 फरवरी 2018: अभियोजन पक्ष ने अंतिम दलीलें पूरी की.
3 अप्रैल 2018: अदालत ने राजन का अंतिम बयान दर्ज किया. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजन तिहाड़ जेल से अदालत में पेश हुआ.
3 अप्रैल 2018: बचाव पक्ष की दलीलें पूरी हुई. विशेष मकोका अदालत ने दो मई तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा.
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