नई दिल्ली: कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से देशभर में मेडिकल इमरजेंसी के हालात घोषित किए गए हैं. देशभर के अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन और कुछ ढील के साथ कर्फ्यू का एलान भी कर दिया गया है. लेकिन इस सबके बीच में ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब लोग कोरोना पीड़ित लोगों की मदद के लिए भी योगदान दे रहे हैं.
ऐसा ही फैसला लिया जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल ने. जहां पर उन्होंने सभी जजों के साथ मिलकर यह तय किया कि वह कोरोना पीड़ित लोगों की मदद के लिए पैसा जमा करेंगी और इस पैसे का उपयोग कोरोना से पीड़ित लोगों और उनके परिवार को वित्तीय सहायता मुहैया कराने में किया जाएगा.
हाइकोर्ट के जजों से लेकर कोर्ट स्टाफ तक करेंगे कोरोना पीड़ितों के लिए वित्तीय योगदान
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल समेत हाईकोर्ट के सभी जस्टिस ने यह तय किया की हाईकोर्ट के सभी जस्टिस कोरोना पीड़ित लोगों के लिए 25,000 रुपये का योगदान देंगे.
तो वहीं जम्मू कश्मीर की निचली अदालतों के डिस्ट्रिक्ट जजों द्वारा 15,000 रुपये का योगदान करने की बात कही गयी है. इसके अलावा निचली अदालतों के जजों द्वारा 10,000 रुपये का योगदान देने का एलान हुआ तो मुंशी और जूनियर डिवीजन के सिविल जजों ने 7,500 रुपये के योगदान की बात कही.
जजों के अलावा जो बाकी गैजेटेड अफसर है वो भी कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए 5,000 रुपये का योगदान देंगे तो वही हाईकोर्ट और निचली अदालतों के नॉन गजेटेड अधिकारी अपनी 1 दिन की तनख्वाह देंगे.
कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए खोला जाएगा बैंक खाता
एक बार जब हाईकोर्ट से ये सारा पैसा जमा हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार इस पैसे को उस बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे जो कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए खोला गया है. इसी तरह से निचली अदालतों द्वारा जमा किए गए पैसे को जिला जज उस बैंक अकाउंट में जमा करवा देंगे जिसमें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने पैसा जमा करवाया है.
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल ने सहयोगी जजों के साथ चर्चा कर लिया फैसला
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल ने यह फैसला सहयोगी जस्टिस के साथ चर्चा करने के बाद लिया है. इस फैसले का मकसद यही है कि जरूरत के समय सब एक दूसरे की मदद करें और ऐसी मिसाल पेश करें जिससे कि बाकी लोग भी मदद करने के लिए सामने आएं.
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