Child Marriage Bill: लड़कियों की शादी की उम्र से जुड़ा बिल स्थायी समिति को भेजा गया, तीन महीने के भीतर पेश करना होगा रिपोर्ट
Child Marriage Amendment Bill: बिल में शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है.

विवादित बाल विवाह निरोधक संशोधन बिल ( को समीक्षा के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है. आधिकारिक सूचना के मुताबिक शिक्षा, महिला-बाल विकास और युवा मामलों से जुड़ी स्थायी समिति इसपर विचार करेगी. इस समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ बीजेपी नेता विनय सहस्रबुद्धे हैं. समिति को अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर पेश करने को कहा गया है.
अगर तय समय में समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर देती है तो अगले बजट सत्र के दौरान ही बिल को संसद में बहस के लिए लाए जाने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र के 31 जनवरी से शुरू होकर मई के पहले हफ्ते तक चलने की संभानवा है.
शीतकालीन सत्र में बिल किया गया था पेश
लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र (Minimum Age of Marriage) बढाने से जुड़ा बिल हाल ही में समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र (Winter session) के आख़िरी दिनों में पेश किया गया था. बिल में शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है. बिल पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद से ही विवाद तेज हो गया था. कुछ सांसदों ने बिल ले प्रावधानों पर टिपण्णी करते हुए यहां तक कह दिया था कि शादी की उम्र सीमा बढाने से लड़किया आवारा हो जाएंगी.
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