अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला: अदालत ने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया
रतुल पुरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं. अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रतुल पुरी पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धन शोधन एक मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध के अनुरूप पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया.
ईडी ने अदालत से कहा था कि पुरी सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनका पता नहीं लग पा रहा है. अपने आवेदन में, जांच एजेंसी ने कहा कि पुरी को मंगलवार को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था लेकिन वह पेश नहीं हुए. अदालत ने इस मामले में मंगलवार को पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी.
#AgustaWestland case: Enforcement Directorate (ED) moved court seeking issuance of Non-Bailable Warrant (NBW) against businessman Ratul Puri. He skipped questioning yesterday and his anticipatory bail was rejected by a CBI special court. (File pic) pic.twitter.com/uP1RMVa7Nx
— ANI (@ANI) August 7, 2019
इससे पहले अदालत ने शनिवार को उन्हें सोमवार तक के लिये अंतरिम छूट दे दी थी, जिसे समय समय पर बढ़ा दिया गया. पुरी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 3,600 करोड़ रुपये के हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए थे। यह सौदा रद्द कर दिया गया था.
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