कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच देश ही नहीं दुनियाभर में क्रिसमस के त्योहार को लेकर तैयारियां चल रही हैं. लेकिन इस बार क्रिसमस का रंग दुनियाभर में फीका ही रहेगा. कोरोना संकट की वजह से भारत में भी इस त्योहार पर वो रौनक नजर नहीं आएगी. देश के कई राज्यों ने तो क्रिसमस को देखते हुए गाइडलाइन भी जारी कर दी है.
महाराष्ट्र में क्रिसमस को लेकर गाइडलाइन जारी
बता दें कि कोरोन का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला है. यहा सबसे ज्यादा कोरोन मरीज मिल चुके हैं. ऐसे में क्रिसमस के त्योहार को लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को गाइडलाइन जारी की है. सरकारी नियमों के अनुसार ही त्योहार मनाने का निर्देश दिया गया है. गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण मे वृद्धि की संभावना को देखते हुए ईसाइ समुदाय नियमों का पालन करते हुए बेहद सिंपल तरीके से ही क्रिसमस का त्योहार मनाए. राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि
- इस बार चर्च में क्रिसमस प्रार्थना के लिए अधिकतम 50 लोगो की उपस्थिति की इजाजत दी गई है.
- चर्च को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रार्थना के समय कोई भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए.
- चर्च में प्रार्थना शुरू होने से पहले सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करने करने के निर्देश दिए गए हैं.
- लोगों को चर्च में मास्क पहनकर आना अनिवार्य है.
- प्रभु यीशु मसीह के गुणगान के चर्चे के लिए अधिकतम 10 गायक ही शामिल हो सकते हैं और सभी के पास अलग-अलग माइक हो.
इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठों को और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर त्योहार मनाने की सलाह दी गई है. आयोजकों को आम लोगों के लिए ऑनलाइन प्रार्थना सभा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं धार्मिक व सांस्कृतिक जुलूस निकालने की पूरी तरह मनाही है. साथ ही पटाखे जलाने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी क्रिसमस को लेकर गाइडलाइन जारी
प्रशासन द्वारा भोपाल में जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक क्रिसमस और न्यू इयर पर सिर्फ 35 मिनट (रात के 11.55 से 12.30) तक आतिशबाजी की जा सकती है. कोरोना की वजह से भोपाल में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने का समय भी बदला गया है. रात 9 बजे से पहले ही चर्च के सभी कार्यक्रम संपन्न कर लिए जाएंगे. चर्च से क्रिसमस सेलिब्रेशन का वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा. इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की दर भी तय कर दी हैं.
उत्तराखंड के देहरादून में क्रिसमस के मौके पर सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक
देहरादून में कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सार्वजनिक स्थानो पर सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे. सरकारी आदेश के अनुसार 25 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले के होटल, रेस्टोरेंट, बार और दूसरी जगहो पर कोई पार्टी नहीं होगी. अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
देश के कई और राज्यों में भी कोरोना संकट को देखते हुए क्रिसमस के त्योहार को सादगी से मनाने की अपील की गई है. ईसाइ समुदाय से इस त्योहार को घर पर ही मनाने की अपील की गई है. साथ ही किसी भी पार्टी या सामूहिक आयोजन पर सख्त मनाही है.
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