एक्सप्लोरर

Citizenship Act S.6A: बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, 4:1 से आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Citizenship Act S.6A: इस फैसले के तहत 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से असम आए लोगों की नागरिकता बनी रहेगी. उसके बाद आए लोग अवैध नागरिक माने जाएंगे.

Citizenship Act S.6A: सुप्रीम कोर्ट ने 1985 के असम अकॉर्ड और नागरिकता कानून की धारा 6A को सही करार दिया है. 5 जजों की बेंच ने 4:1 के बहुमत से यह फैसला दिया है. इसके चलते 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से असम आए लोगों की नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद आए लोग अवैध माने जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के ज़रिए नागरिकता कानून, 1955 की धारा 6A को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं ने इसके जरिए तय की गई कट ऑफ तारीख को मनमाना बताया था. उन्होंने यह भी कहा था कि असम के लिए अलग से कानून बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में 4 दिन तक मामले की सुनवाई की थी.

एक जज ने बदलाव को माना गलत

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश, जेबी पारडीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने गुरुवार (17 अक्टूबर 2024) को मामले पर फैसला दिया. इसमें से जस्टिस पारडीवाला का फैसला अल्पमत का रहा. उन्होंने नागरिकता कानून में 1985 में किए गए बदलाव को गलत कहा.

समर्थन में दिखे 4 जज 

बेंच के बाकी 4 जजों ने माना है कि असम की अलग स्थिति को देखते हुए वहां के लिए अलग से व्यवस्था बनाना सही था. चीफ जस्टिस ने कहा, "आंकड़ों के मुताबिक असम में 40 लाख अवैध आप्रवासी हैं. पश्चिम बंगाल में 57 लाख हैं. फिर भी असम की कम आबादी को देखते हुए, वहां के लिए अलग से कट ऑफ डेट बनाना जरूरी था."

इस वजह से किया गया था विरोध

कई याचिकाओं में ईस्ट पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता देने का विरोध करते हुए कहा गया था कि असम की अलग सांस्कृतिक पहचान है. दूसरे देश से आए बांग्लाभाषी लोगों को वहां बसने देना गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर असहमति जताई. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए हैं कि एक दूसरे समूह के असम में रहने से उनकी संस्कृति पर असर पड़ा है.

3 जजों की तरफ से फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने यह निष्कर्ष दिए :-

  • 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिक माने जाएंगे. 
  • जो अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए, वह नागरिकता की मांग कर सकते हैं. अगर वह नागरिकता के लिए तय दूसरी पात्रताएं पूरी करते हैं, तो उन्हें नागरिकता देना सही है.
  • जो अप्रवासी 25 मार्च 1971 के बाद असम आए, वे अवैध हैं. उनकी पहचान कर उन्हें हिरासत में लेना और उनके देश वापस भेजना चाहिए.

ये भी पढ़ें

 भारत की आजादी के 14 साल बाद जब पुर्तगालियों को सेना ने खदेड़ा, आजाद हुआ गोवा

और देखें
Advertisement
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

'सूबत नहीं दे रहे, सिर्फ गंभीर आरोप लगा रहे', कनाडाई PM ट्रूडो को विदेश मंत्रालय की खरी-खरी
'सूबत नहीं दे रहे, सिर्फ गंभीर आरोप लगा रहे', कनाडाई PM ट्रूडो को विदेश मंत्रालय की खरी-खरी
बहराइच हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर DGP प्रशांत कुमार की पहली प्रतिक्रिया, बताया कितने लोग हुए गिरफ्तार
बहराइच हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर DGP प्रशांत कुमार की पहली प्रतिक्रिया, बताया कितने लोग हुए गिरफ्तार
IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 46 रनों पर सिमट गई टीम इंडिया, दर्ज हो गये ये 5 अनचाहे रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 46 रनों पर सिमट गई टीम इंडिया, दर्ज हो गये ये 5 अनचाहे रिकॉर्ड
चेहरे पुराने पर दल नए, बदल गया गठबंधन का गणित... लोकसभा चुनाव से समझें महाराष्ट्र में बीजेपी कितने नुकसान का अनुमान
चेहरे पुराने पर दल नए, बदल गया गठबंधन का गणित... लोकसभा चुनाव से समझें महाराष्ट्र में बीजेपी कितने नुकसान का अनुमान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bahraich Encounter: आरोपियों के एनकाउंटर के बाद क्या बोले मृतक राम गोपाल के पिता? | ABP NewsBahraich Case: बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर पुलिस का बड़ा बयान | UP Police | ABP NewsBahraich Case: बहराइच हिंसा के आरोपियों  का पुलिस से एनकाउंटर | UP Police | ABP NewsBahraich Case: बहराइच में रामगोपाल को गोली मारने वालों का अब हो गया ये हाल | UP Police | ABP News

फोटो गैलरी

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
'सूबत नहीं दे रहे, सिर्फ गंभीर आरोप लगा रहे', कनाडाई PM ट्रूडो को विदेश मंत्रालय की खरी-खरी
'सूबत नहीं दे रहे, सिर्फ गंभीर आरोप लगा रहे', कनाडाई PM ट्रूडो को विदेश मंत्रालय की खरी-खरी
बहराइच हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर DGP प्रशांत कुमार की पहली प्रतिक्रिया, बताया कितने लोग हुए गिरफ्तार
बहराइच हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर DGP प्रशांत कुमार की पहली प्रतिक्रिया, बताया कितने लोग हुए गिरफ्तार
IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 46 रनों पर सिमट गई टीम इंडिया, दर्ज हो गये ये 5 अनचाहे रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 46 रनों पर सिमट गई टीम इंडिया, दर्ज हो गये ये 5 अनचाहे रिकॉर्ड
चेहरे पुराने पर दल नए, बदल गया गठबंधन का गणित... लोकसभा चुनाव से समझें महाराष्ट्र में बीजेपी कितने नुकसान का अनुमान
चेहरे पुराने पर दल नए, बदल गया गठबंधन का गणित... लोकसभा चुनाव से समझें महाराष्ट्र में बीजेपी कितने नुकसान का अनुमान
सारा अली खान ने मां अमृता संग किया बड़ा इन्वेस्टमेंट, अंधेरी वेस्ट में खरीदी दो महंगी प्रॉपर्टी
सारा अली खान ने किया बड़ा इन्वेस्टमेंट, अंधेरी वेस्ट में खरीदी दो महंगी प्रॉपर्टी
घर के बाहर खड़े पेड़ को कटवाने के लिए कहां से लेनी होती है परमिशन? जान लीजिए जवाब
घर के बाहर खड़े पेड़ को कटवाने के लिए कहां से लेनी होती है परमिशन? जान लीजिए जवाब
Capt. Ajay Singh Yadav Resigns: हरियाणा में कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, कहा- 'फैसला कठिन था, लेकिन...'
वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, हरियाणा में हार का साइड इफेक्ट
कोई भी चीज छूने के बाद अजय देवगन को होने लगती है ये परेशानी, जानें कौन सी है ये गंभीर बीमारी
कोई भी चीज छूने के बाद अजय देवगन को होने लगती है ये परेशानी, जानें कौन सी है ये गंभीर बीमारी
Embed widget