Citizenship Amendment Act: 'लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA', केंद्रीय मंत्री शातंनु ठाकुर ने बताया गृह मंत्री अमित शाह से क्या हुई बात
Citizenship Amendment Act: केंद्रीय मंत्री शातंनु ठाकुर ने सोमवार (4 मार्च) को कहा कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) देश के लिए जरूरी है.
Citizenship Amendment Act: केंद्रीय मंत्री शातंनु ठाकुर ने सोमवार (4 मार्च, 2024) को कहा कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा. ये देश के लिए काफी जरूरी है.
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शातंनु ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, ''मैंने गृह मंत्री अमित शाह से कई बार बात की. उन्होंने (अमित शाह) मुझे बोला है कि हमें इसको करना है. ये करना जरूरी है. दूसरी तरफ से आए लोगों को शेल्टर देना है. इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है.''
उन्होंने आगे कहा कि सीएए ऐसे तरीके से लागू होगा कि राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी. दरअसल, हाल ही में अमित शाह ने कहा था कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता. इसको लेकर हम लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचना जारी करेंगे.
#WATCH | On Home Minister Amit Shah's statement that CAA will be implemented before the Lok Sabha elections, Union Minister Shantanu Thakur says, "... He explained to us that this is a very necessary constitutional event, and it is important to implement it. We have to give… pic.twitter.com/l38j6cNoK1
— ANI (@ANI) March 4, 2024
अमित शाह ने क्या कहा था?
अमित शाह ने कहा था, ''जब विभाजन हुआ था, उस समय हिंदू, बौद्ध, ईसाई सभी वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आना चाहते थे. कांग्रेस नेताओं ने इन्हें भारत की नागरिकता देने का वादा किया था. यह भी कहा था कि आप सभी का स्वागत है, लेकिन कांग्रेस नेता अपने बयान से पीछे हट गए थे.''
उन्होंने आगे कहा था कहा था, ''सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है. सीएए के जरिए किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती. इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.''
हाल ही में न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भी सूत्रों के हवाले से बताय़ा था कि केंद्र की मोदी सरकार मार्च के पहले हफ्ते में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के नियम लागू कर सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि फिर आम चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने की संभावना है.
CAA में क्या नियम है?
सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देना चाहती है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे.
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