नई दिल्ली: अब हवाई यात्रा करने वाले यात्री अगर टिकट बुक करने के दिन ही कैंसिल करते हैं तो उन्हें टिकट की पूरी राशि लौटाई जाएगी. अब बैगेज के गुम होने की स्थिति में भी यात्रियों को अधिक मुआवजा मिलेगा. सिविल एविएशन मिनिस्टरी ने इस संबंध में बुधवार को नया पैसेंजर चार्टर तैयार किया.


हालांकि, अगर पैसेंजर यात्रा से एक सप्ताह पहले टिकट बुक करते हैं तो उनसे जीरो कैंसिलेशन चार्ज नहीं काटा जाएगा. ऐसे पैसेंजर से एयरलाइन कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के अलावा फ्यूल सरचार्ज के पैसे काटेगी, लेकिन टिकट पर लगने वाले टैक्स, यूजर डेवलपमेंट फी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी और पैसेंजर सर्विस फी आदि लौटा दिए जाएंगे.


वर्तमान में टिकट बुक करने के तुरंत बाद भी टिकट कैंसिल करने पर एयरलाइन कंपनी 3 हजार से 4500 रुपए के बीच काटती है. हवाई यात्रियों की ये मांग थी कि टिकट कैंसिल करने के बाद उनसे डेवलपमेंट फी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सर्विस फी इत्यादि के पैसे लैटाए जाए. लोगों की इस मांग को अब सरकार ने मान लिया है जिसका प्रावधान नए चार्टर में किया गया है.


बैगेज चार्ज में नए चार्टर के तहत यात्रियों को 350 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 20 हजार रुपए तक का मुआवजा मिलेगा. पहले यह दर 200 रुपए प्रति किलो था और अधिकतम मुआवजा 10 हजार रुपए था. उड़ान से 24 घंटे के पहले अगर फ्लाइट कैंसिल किया जाता है तो दूसरा फ्लाइट मिलेगा या टिकट के पूरे पैसे मिलेंगे. पहले इसके तहत 10 हजार रुपए का मुआवजा और टिकट का रिफंड मिलता था.


अब टिकट बुक करने के अगले 24 घंटे के दौरान नाम में किसी तरह का बदलाव करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. वहीं, पहले इसे टिकट कैंसिलेशन के तौर पर माना जाता था और चार्ज लिया जाता था.


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