नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई विमानों की सुरक्षा को लेकर विमान सुरक्षा नियम 2022 के मसौदे की अधिसूचना जारी की है. जिसके अंतर्गत सुरक्षा उपायों के उल्लंघन पर हवाईअड्डों और एयरलाइन पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के पास सुरक्षा में चूक होने पर ये अधिकार होगा कि वो हवाई अड्डों और एयरलाइन पर 1 करोड़ का जुर्माना तक का जुर्माना लगा सके.
इस ड्राफ्ट में बीसीएएस को ये अधिकार दिया गया है कि वो हवाई अड्डों और एयरलाइन कंपनियों पर 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं. जिन कारणों में ये जुर्माना लगाया जा सकता है उसमें 2 महत्वपूर्ण कारण ये हैं, कि यदि हवाईअड्डे या एयरलाइन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, उसके लिए उचित तैयारियां नहीं की जाती, या फिर बिना सुरक्षा मंजूरी लिए संचालन शुरू करते हैं. जो बीसीएएस के पास जुर्माना लगाने का अधिकार होगा.
हवाई अड्डों पर किन शर्तों पर लगेगा जुर्माना?
इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस ड्राफ्ट में हवाई अड्डों पर जुर्माने का अलग प्रावधान भी तय किया गया है, जिसमें बड़े हवाई अड्डों के डिजाइन और लेआउट नियम के मुताबिक नहीं होने पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति इसमें शामिल पाया जाता है तो उसके अपराध के आधार पर उसपर 1 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
इतना ही नहीं यदि इस ड्राफ्ट के मुताबिक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो किसी भी हवाई अड्डों के सुरक्षा नियमों से सहमत नहीं होता तो वो सुरक्षा कार्यक्रमों को निलंबित या रद्द भी कर सकते हैं.
साइबर सुरक्षा को लेकर भी बनाए गए हैं नियम
इसके साथ ही इस मसौदे में साइबर सुरक्षा को लेकर भी नियम बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए विमान की सुरक्षा को लेकर काम कर रही सभी इकाईयों से कहा गया है कि वो अपनी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों के गलत इस्तेमाल होने से रोकने के लिए जानकारी को अधिक साझा न होने दें. संवेदनशील विमानन सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखें.
इस ड्राफ्ट में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 के मुताबिक हवाई अड्डों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों के जो गैर प्रमुख क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ कर्मियों के बजाय निजी सुरक्षा एजेंट तैनात किए जा सकते हैं.
इस ड्राफ्ट को लेकर बीसीएएस के डीजी जुल्फिकार हसन ने बताया कि हवाईअड्डों और हवाईयात्रा की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए विमान सुरक्षा नियम 2022 को अंतिम रूप दिया जा रहा है और देश भर में विमानन सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने से साथ साथ अधिक प्रभावी बनाने का काम किया जा रहा है. ये आईसीएओ के मुताबिक है.
उन्होंने बताया कि विमान सुरक्षा नियम 2011 को बदलते हुए ये नियम लागू किया जा रहा है. इससे पहले सितंबर 2020 में विमान संशोधन अधिनियम को संसद में पारित किया गया था. इस संशोधन के ज़रिए विमान सुरक्षा को मजबूत किए गया था, इससे नागरिक उड्डयन और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक के साथ साथ बीसीएएस को कई अधिकार मिले. जिससे की उनके पास सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी शामिल हैं. जबकि इससे पहले सिर्फ अदालतों की ओर से की कार्रवाई की जा सकती थी.
साल 2020 में पारित हुए विमान संशोधन अधिनियम के बाद सुरक्षा नियमों में उल्लंघन ना केवल जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया, बल्कि जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक कर दी है. इस अधिनियम में साल 2020 में संशोधन किया गया था. क्योंकि यूनाइटेड नेशन के एविएशन वॉचडॉग, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन आईसीएओ के मुताबिक इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण नियम शामिल नहीं थे.
जिसके बाद अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई विमानों की सुरक्षा को लेकर विमान सुरक्षा नियम 2022 के मसौदे की अधिसूचना जारी की है, इसे इसी महीने 10 नवंबर को जारी किया गया है. इसके साथ ही अगले 30 दिनों तक मंत्रालय ने हितधारकों से इसको लेकर सुझाव भी मांगे हैं.