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कलिखो पुल सुसाइड: CJI ने पारित किया आदेश, पत्नी ने की थी FIR दर्ज करने की अपील
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने कलिखो पुल की पत्नी दांगविम्साई पुल की उस अपील पर आदेश पारित कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने पति की मौत की एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच कराने की मांग की है. अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री पुल ने पिछले साल 9 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी.
कलिखो की पत्नी दांग्विमसाई पुल ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कांफ्रेंस कर मुख्य न्यायाधीश से सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों के आधार पर एफआइआर दर्ज करने की अपील की थी. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जेएस खेहर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है.
कलिखो पुल ने अपने 60 पन्नो के सुसाइड नोट में कई सीनियर जजों के नाम लिए हैं. इनमे से दो रिटायर हो चुके हैं, जबकि दो अभी सेवा में हैं. इस सुसाइड नोट में पुल ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.
सुसाइड नोट के मुताबिक, राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर कलिखो पुल और उनके सहयोगियों से संपर्क किया गया और फैसला पुल के पक्ष में रखने के लिए करोड़ों की घूस मांगी गई थी.
कालिखो पुल की पत्नी दंगविम्साई पुल ने मुख्य न्यायाधीश को दो पन्नों में एक पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जाए. इसमें दंगविम्साई ने लिखा है कि मेरे पति की सुसाइड नोट में राज्य की सियासत के अलावा न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए हैं.
दंगविम्साई पुल ने कहा, ‘’आरोपों के दारे में सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने के फैसले में शामिल थे. इसलिए यह जरूरी है कि इन दावों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए.’’
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