नई दिल्ली: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर जजों की संख्या बढ़ाने और हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ा कर 65 साल करने का अनुरोध किया है. सीजेआई गोगोई ने प्रधानमंत्री से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की क्रमश: (संविधान के) अनुच्छेद 128 और 224 ए के तहत सावधिक नियुक्ति करने का भी अनुरोध किया है, ताकि बरसों से लंबित पड़े मुकदमों का निपटारा किया जा सके.
चीफ जस्टिस ने कहा है कि शीर्ष न्यायालय में 58,669 मामले लंबित हैं और नये मामले दर्ज होने के चलते इस संख्या में वृद्धि हो रही है. उन्होंने कहा कि जजों की कमी के चलते कानून के सवाल से जुड़े अहम मामलों पर फैसला करने के लिए जरूरी संख्या में संविधान पीठें गठित नहीं की जा रही हैं. उन्होंने लिखा है, ''आप याद करें कि करीब तीन दशक पहले 1998 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर संख्या 18 से बढ़ा कर 26 की गई थी और फिर दो दशक बाद 2009 में इसे बढ़ाकर चीफ जस्टिस सहित 31 किया गया, ताकि मामलों के निपटारे में तेजी लाई जा सके.''
गोगोई ने लिखा है, ''मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पर शीर्ष प्राथमिकता के साथ विचार करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ सके और यह अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके क्योंकि समय पर न्याय मुहैया करने के अपने अंतिम लक्ष्य को पाने में इसे लंबा सफर तय करना है...''
चीफ जस्टिस ने अब तक तीन पत्र लिखे हैं. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जजों के कैडर का आकार अतीत में बढ़ा है, फिर भी शीर्ष न्यायालय में इसके अनुपात में जजों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है. सीजेआई ने दूसरे पत्र में मोदी से एक संविधान संशोधन विधेयक लाने पर विचार करने को कहा है, ताकि हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ा कर 62 से 65 साल की जा सके.
जजों की मंजूर संख्या का 37 प्रतिशत रिक्त- गोगोई
गोगोई ने लिखा है कि मामलों के लंबित होने के बढ़ने को रोक पाने में सक्षम नहीं होने की एक मुख्य वजह हाईकोर्ट में जजों का अभाव है. फिलहाल, 399 पद या जजों की मंजूर संख्या का 37 प्रतिशत रिक्त हैं. मौजूदा रिक्तियों को फौरन भरे जाने की जरूरत है. हालांकि, सभी हितधारकों के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद जजों की मंजूर संख्या के नजदीक जजों की कार्यरत संख्या को लाने के लिए जजों की नियुक्ति संभव नहीं रही है.
एक न्यायाधीश को विकसित होने में वक्त लगता है- सीजेआई
सीजेआई ने यह भी लिखा है कि हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति उम्र तीन साल बढ़ा कर 65 साल की जानी चाहिए. इससे लंबित पड़े मामलों की संख्या घटाने में मदद मिलेगी. यह संसद की स्थायी समितियों की सिफारिशों के अनुरूप भी होगा. गोगोई ने यह भी कहा कि एक न्यायाधीश को विकसित होने में वक्त लगता है और तब जाकर वह प्रैक्टिस के समृद्ध अनुभव के आधार पर नवोन्मेषी विचारों को प्रस्तुत कर पाने की स्थिति में होता है. इस स्थिति को टाला जा सकता है, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति की उम्र एक उपयुक्त स्तर तक बढ़ा दी जाए ताकि उनके (जजों के) गहरे अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग लंबी अवधि के लिए किया जा सके.
सीजेआई ने लिखा है, ''मेरे विचार से भी, यदि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 62 साल से अधिक उम्र में अधिकरणों में नियुक्त करने के लिए योग्य माना जाता है तो वे लोग हाईकोर्ट में भी 65 साल की आयु तक सेवा दे सकते हैं. इससे लंबे समय कहीं अधिक अनुभवी जजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.''
यह भी देखें