CM Mamata Banerjee National Anthem Contempt Case: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान अवमानना मामले में अदालत 12 जनवरी को फैसला सुनाएगी. मुंबई की शिवड़ी कोर्ट में उन पर मामला चल रहा है. बीजेपी मुंबई के सचिव विवेकानंद गुप्ता ने सीएम ममता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मुख्यमंत्री पर आरोप है कि 3 दिसम्बर 2021 को मुंबई में एक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था, तो वह वहां से चली गई थीं.
बीजेपी नेता विवेकानंद का आरोप है कि ममता बनर्जी ने ऐसा करके राष्ट्रगान का अपमान किया था. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि शिकायत से प्राप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य, शिकायतकर्ता के सत्यापित बयान, डीवीडी के वीडियो क्लिप और यू-ट्यूब लिंक के वीडियो क्लिप से पता चलता है कि आरोपी (ममता बनर्जी) ने राष्ट्रगान गाया और अचानक रुक गईं और मंच से चली गईं.
सीएम ने सेशन कोर्ट में दी थी चुनौती
इस मामले में शिवड़ी कोर्ट ने ममता बनर्जी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. ममता बनर्जी ने इस आदेश को मुंबई के सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर अदालत ने पूछा था कि वह (ममता बनर्जी) यहां किस काम से आई थीं? अदालत ने इस मामले की पूरी जानकारी मांगी थी. अदालत में मंगलवार (03 दिसंबर) को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 12 जनवरी को फैसला सुनाने का निर्णय लिया.
मुख्यमंत्री का मुंबई दौरा राजनीतिक था
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुंबई दौरा राजनीतिक था. मुख्यमंत्री होने के नाते प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होता है. बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पिछले साल उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के निमंत्रण पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थीं. इस कार्यक्रम में ही राष्ट्रगान बजाया गया था.
क्या हैं राष्ट्रगान के नियम?
बता दें कि जब राष्ट्रगान गाया या बजाया जाता है तो गाने और सुनने वालों को खड़ा रहना चाहिए. श्रोताओं को उस समय सावधान की मुद्रा में रहना चाहिए.
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