BSF Jurisdiction: बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को ममता बनर्जी ने बताया संघीय ढांचे में दखल, कही ये बात
Mamata Banerjee on BSF Jurisdiction: केंद्र सरकार ने पांच राज्यों में सीमा सुरक्षा बल का दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया है, जिसका विरोध पंश्चमि बंगाल और सबसे ज्यादा पंजाब में किया जा रहा है.
Mamata Banerjee onBSF Jurisdiction: केंद्र सरकार ने पांच राज्यों में सीमा सुरक्षा बल का दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया है, जिसका विरोध पंश्चमि बंगाल और सबसे ज्यादा पंजाब में किया जा रहा है. केंद्र सरकार के इस आदेश पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. वहीं, आज यानी सोमवार को उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सर्वदलीय बैठक बुलाई. वहीं, सिलीगुड़ी पहुंचीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसएफ का दायरा बढ़ाया जाना संघीय ढांचे में दखल देने का प्रयास है. साथ ही उन्होंने कहा कि अनावश्यक भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है, कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है.
बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "पंजाब की तरह हम भी सीमा सुरक्षा बल का दायरा बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं. हमारा सीमावर्ती इलाका पूरी तरह से शांतिपूर्ण है. लॉड एंड ऑर्डर पुलिस का विषय है, ऐसे में बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने से बाधा उत्पन्न होगी. राज्य सरकार, राज्य के कानून के साथ जाएगी."
Just like Punjab, we're also protesting against BSF's jurisdiction that has been recently increased. Our border areas are completely peaceful. Law & order is a Police subject. It'll create disturbance. State govt will go with state laws: West Bengal CM Mamata Banerjee in Siliguri pic.twitter.com/0rRiqiIf5i
— ANI (@ANI) October 25, 2021
बता दें कि केंद्र ने पांच राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर के बजाए 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही उत्तर पूर्व के पांच राज्यों समेत केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर और लेह लद्दाख के पूरे क्षेत्र में अब बीएसएफ इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकेगी. सरकार के इस नए आदेश से सियासी माहौल गरम है और विपक्ष ने इसे सरकार का मनमाना कदम बता दिया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को बीएसएफ की शक्तियों को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था. इस नए आदेश के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े पश्चिमी इलाके में गुजरात, राजस्थान और पंजाब में 50 किलोमीटर की सीमा तक और पूर्वी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पश्चिम बंगाल और असम में 50 किलोमीटर तक की सीमा में बीएसएफ को अधिकार दिए गए हैं कि वह किसी भी संदिग्ध की तलाशी या गिरफ्तारी कर सकता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े कुछ राज्यों में ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स गिराए जाने की गंभीर स्थिति को देखते हुए बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है.
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