पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को पटना में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसमें पांच पर स्वीकृति प्रदान की गई. बिहार सरकार के गृह सचिव अमीर सुबहानी ने मीडिया से बातचीत में इस बारे में बताया. मंत्रिपरिषद की बैठक में गवाह सुरक्षा योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके तहत गवाहों को अगर खतरा होता है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी.


क्या है बिहार गवाह सुरक्षा योजना


 गृह सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि योजना इसलिए लायी गई है ताकि क्रिमिनल मामले में गवाहों पर जो खतरा या धमकी, हमला हो तो उनको सुरक्षा देने के लिए एक तंत्र होगा. योजना के मुताबिक जिले में एक कमिटी होगी. वहां गवाह आवेदन देंगे. उस कमिटी के द्वारा गवाहों के ऊपर जो खतरा है, उसका अध्ययन कराया जाएगा. खतरे का अध्ययन करके के बाद गवाहों को सुरक्षा दी जाएगी ताकि गवाह सुरक्षित रहे और मुकदमे में निर्भीक हो कर गवाही दे. इस काम के लिए गवाह सुरक्षाकोष भी बनाया जाएगा. इसके लिए एक फंड निर्धारित की गई है. इस फंड के पैसे इस काम को किया जाएगा.


गवाहों को क्या क्या मिलेगा


खतरे की स्थिति में गवाहों को उसके फोन नंबर को बदल कर एक सीक्रेट नंबर दिया जा सकता है. गवाहों के घर पर सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी अलार्म डोर लगाया जा सकता है. गवाह की पहचान छुपाकर उसको कोड नाम देते हुए मुकदमे में प्रस्तुत किया जा सकता है. एक पुलिसकर्मी को नामित किया जा सकता है जो खतरे की स्थिति में गवाह की मदद करे. गवाह के घर के आसपास नियमित गश्ती कराई जा सकती है. गवाह को अस्थाई रूप से किसी दूसरे के घर रखवाया जा सकता है. गवाह को कोर्ट में आने-जाने के लिए स्कॉर्ट या पुलिस की गाड़ी में लाया, ले जाया जा सकता है. कोर्ट में गवाह की अभियुक्त से मुलाकात न हो ये सुनिश्चित की जा सकती है.


गवाहों की सुरक्षा योजना मील का पत्थर


राज्य के सूचना मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि “नीतीश सरकार का यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा. इससे गवाहों के अंदर हिम्मत बढ़ेगा और अपराध पर अंकुश लगेगा. गवाहों की सुरक्षा से क्राइम और क्रिमिनल पर लगाम लगेगा. न्याय की प्रक्रिया में गवाहों के मुकर जाने से जो आरोपी को फायदा मिल जाता था उसमें कमी आएगी."


ये भी फैसले लिए गए


फॉरेस्ट गार्ड की बड़ी संख्या में बहाली


मंत्रिपरिषद की बैठक में पर्यावरण-जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ी संख्या में बहाली पर चर्चा हुई. गृह सचिव के मुताबिक इन विभागों में जूनियर स्टॉफ की नियुक्ति की जा सकती है. उन्होंने कहा कि 902 फारेस्ट गॉर्ड की जल्द नियुक्ति की जाएगी. इसके अलावा बिहार राज्य निर्वाचन आयोग में भी कुछ पद खाली हैं इन पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.


गृह सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि गृह विभाग के अनुरोध पर मध निषेध के कारगर क्रियान्यवन के लिए नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी में पुलिस सब-इंस्पेक्टर के लिए जो स्वीकृत 259 पद हैं उसमें से 50 पद खत्म किए गए और उसकी जगह पर इंस्पेक्टर के 30 पद सृजित किए गए हैं.


पटना हवाईअड्डे का होगा विस्तार


आमिर सुबहानी ने बताया कि पटना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 61.57 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. उन्होंने बताया कि पटना हवाईअड्डे पर रेनोवेशन का काम हो रहा है.


केंद्र सरकार की तर्ज पर अब बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण


राज्य में अब केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन का फैसला किया गया है. अब कर्मियों को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि न्यायाधिकरण में मामले की सुनवाई होगी. गृह सचिव सुबहानी ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर यह फैसला लिया गया है. वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधित विवाद के निपटारे के लिए जिस तरह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायधिकारण होता है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा संबधित मुकदमे सुने जाते हैं, उसी तर्ज पर, बिहार में बिहार प्रसाशनिक न्यायधिकारण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है.