कोयला घोटालाः CBI अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित तीन को सुनाई 3 साल की सजा
हाल ही में 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रे सहित तीन को दोषी करार दिया था लेकिन सजा पर फैसला आज सुनाया गया है.
नई दिल्लीः दिल्ली की विशेष अदालत ने मंगलवार को कोयला घोटाला से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित तीन को 3 साल की सजा सुनाई है. सीबीआई की विशेष अदालत ने हाल ही में 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रे सहित तीन को दोषी करार दिया था लेकिन सजा पर फैसला आज सुनाया गया है.
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री थे दिलीप रे
बता दें कि विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे (कोयला) दिलीप रे को आपराधिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया था. अदालत ने उस समय कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (CTL), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कास्त्रोन माइनिंग लिमिटेड (CML) को भी दोषी ठहराया था.
सीबीआई ने आजीवन कारावास की मांग की थी
गौरतलब है कि सीबीआई ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने की मांग की थी वहीं आरोपियों के वकील की तरफ से दलील दी गई थी उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इसलिए सजा में नरमी बरती जाए.
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