जस्टिस जोसेफ मामले पर SC के कोलेजियम की बैठक, सिफारिश भेजने पर नहीं हुआ कोई फैसला
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए के एम जोसेफ के नाम की सिफारिश करने पर अपना फैसला टाल दिया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए के एम जोसेफ के नाम की सिफारिश करने पर अपना फैसला टाल दिया है. के एम जोसफ उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं. न्यायमूर्ति जोसफ की पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश कॉलेजियम द्वारा पहले की जा चुकी है लेकिन केन्द्र ने उनका नाम वापस कॉलेजियम के पास भेज दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र को कब सिफारिश भेजी जाएगी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है. कॉलेजियम ने एक घंटे से अधिक समय तक विचार-विमर्श किया. कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और चार अन्य वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ शामिल हैं.
पांच दिन में कॉलेजियम की यह दूसरी बैठक है. कॉलेजियम ने अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला को राजस्थान हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाने के लिए उनके नाम की सिफारिश की है. 11 मई को अंतिम बैठक में कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति जोसफ को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने के लिए उनके नाम की सिफारिश दोहराने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई थी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 जनवरी को जोसफ और इंदु मल्होत्रा के नाम की सिफारिश एक साथ भेजी थी. लेकिन सरकार ने सिर्फ इंदु मल्होत्रा के नाम को मंज़ूरी दी. जोसेफ का नाम दोबारा विचार के लिए कॉलेजियम के पास भेज दिया था.