हिट एंड रन मौत के मामलों के लिए बढ़ेगी मुआवजा राशि, मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये देने की तैयारी
सड़क परिवहन मंत्रालय हिट एंड रन मौत के ऐसे मामलों के लिए मुआवजे में वृद्धि करने जा रहा है, जिसमें वाहनों की पहचान नहीं हो पाई. ऐसे मामलों में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा.
नई दिल्ली: सरकार सड़क एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने हिट एंड रन के ऐसे मामलों में होने वाली मौतों के लिए मुआवजे में आठ गुना वृद्धि के नियमों को अंतिम रूप दिया है, जिसमें शामिल वाहनों की पहचान नहीं हो पाई. इसी तरह इंश्योरेंस वाले वाहनों से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं में मौत और गंभीर रूप से घायल होने के केस में 'नोफॉल्ट लायबिलिटी' के तहत मुआवजे में 10 गुना की वृद्धि की जाएगी.
मुआवजे की राशि बढ़ाने का उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिजनों को जल्द राहत पहुंचाना है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार किसी भी हिट एंड रन केस में मारे गए व्यक्ति के लिए मुआवजा 2 लाख रुपये तय किया जाएगा, जो कि वर्तमान में 25,000 रुपये है. वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे. गंभीर रूप से घायलों को वर्तमान में 12,500 रुपये मुआवजा दिया जाता है.
2019 में हिट एंड रन मामलों में 29,354 लोग की मौत
2019 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में हिट एंड रन मामलों में 29,354 लोग की मौत हुई और 67,751 लोग घायल हुए. चूंकि ऐसे मामलों में अपराधी पकड़ में नहीं आता है. इसलिए सरकार एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाएगी और इससे मुआवजा दिया जाएगा.
इसी तरह जिन सड़क दुर्घटनाओं में वाहन और उसके मालिक का पता लगाया जा सकता है, ऐसे मामलों में मंत्रालय ने मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव किया है. ऐसे मामलों में किसी की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 रुपये का मुआवजे का भुगतान थर्ड पार्टी कवरेज देने वाली बीमा कंपनी करगी.
सड़क हादसों में 18 फीसदी की कमी
पिछले दो वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है और पिछले वर्ष के दौरान लगभग 18% की कमी आई है. सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के कारण दुर्घटनाओं में कमी का दावा किया है. सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2018 में जहां 4.7 लाख दुर्घटनाएं हुईं थी. वहीं 2019 में यह संख्या घटकर 4.5 लाख और पिछले साल 3.6 लाख हो गई.
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