Adhir Ranjan Chowdhary: लोकसभा से निलंबन मामले पर आज बयान दर्ज कराएंगे अधीर रंजन चौधरी, प्रिवलेज कमेटी लेगी फैसला
Congress Adhir Chowdhury Parliament Suspension: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी निलंबन मामले में आज संसद की विशेषाधिकार समीति के सामने अपना पक्ष रखेंगे.
Adhir Ranjan Chowdhury Parliament Suspension: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा की प्रिवलेज कमिटी (विशेषाधिकार समिति) के सामने पेश होंगे. आज (30 अगस्त) को दोपहर 12.30 बजे उनके बयान को कमिटी के समक्ष दर्ज किया जाएगा. इस कमिटी के अध्यक्ष झारखंड के सांसद सुनील सिंह हैं. अधीर रंजन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था.
बता दें संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पीकर ओम बिड़ला को अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को लेकर प्रस्ताव पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया. इसके बाद ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कर दिया गया. इसी मामले में अब विशेषाधिकार समिति की जांच जारी हैइससे पहले इस मामले में विशेषाधिकार समिति की बैठक 18 अगस्त को हुई.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब अधीर रंजन चौधरी ने संसद में बोल रहे थे. उनपर आरोप लगा कि उन्होंने सदन की गरिमा के खिलाफ काम किया है.
अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री की तुलना ‘अंधे राजा’ से की थी. उन्होंने संसद में कहा था, "मौजूदा हालात में मुझे ये बोलने की इच्छा हो रही है कि जब राजा अंधा होता है, धृतराष्ट्र जब अंधे थे तब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था. आज भी राजा अंधे बैठे हैं. इसीलिए जहां राजा अंधा बैठा रहता है, चाहे वो हस्तिनापुर हो या फिर मणिपुर वहां द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है."
संसदीय विशेषाधिकार समिति (प्रिवलेज कमेटी) क्या है?
संसदीय विशेषाधिकार ऐसे विशेषाधिकार होते हैं जो सदन के सदस्यों को मिलते हैं. इसके तहत किसी भी सांसद को कुछ तय विशेषाधिकार मिले होते हैं. संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में इसका उल्लेख किया किया गया है.
इसी के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा विशेषाधिकार समिति में पंद्रह सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है. इस समिति के ज़रिए सदन के विशेषाधिकार के हनन के मामलों की जांच की जाती है. वहीं राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में दस सदस्य होते हैं. दोनों सदन के विशेषाधिकार समिति को सदन के अध्यक्ष के द्वारा मनोनित किया जाता है.
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