नई दिल्ली: एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की तरफ से दायर एयरसेल-मैक्सिस मामलों में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम  को अग्रिम जमानत दे दी है. इससे पहले सीबीआई और ईडी ने कोर्ट से एयरसेल मैक्सिस मामलों में पी चिदंबरम और उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दोपहर दो बजे आने वाला आदेश टालने का अनुरोध किया था.


सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी के एम नटराज ने अदालत से आईएनएक्स मीडिया मामले में आज सुनाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया. हालांकि अदालत ने सीबीआई और ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आदेश दोपहर दो बजे ही सुनाया जाएगा. जिसके बाद 2 बजे आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने दोनों को अग्रिम जमानत दे दी.






क्या कहा राऊज एवेन्यू कोर्ट ने


एयरसेल-मैक्सिस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी. दोनों को 1-1 लाख के मुचलके पर अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि वे जांच एजेंसियों का जांच में सहयोग करें. बता दें पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले में मुकदमा चल रहा है. इसमें उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज इस मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे की जमानत संबंधी याचिकाएं निचली अदालत में लंबित हैं. सीबीआई इस मामले में बीते साल जुलाई में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और इसमें पिता-पुत्र दोनों का नाम है.


क्या है मामला


ये केस भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से जुड़ा हुआ है. साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील को पी. चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री मंजूरी दी थी. पी. चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ही मंजूरी देने का अधिकार था. लेकिन बावजूद इसके बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए उन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी. एयरसेल-मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की एफडीआई की मंजूरी का था. इसके बावजूद एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना ही मंजूरी दे दी थी.


INX मीडिया मामले में नहीं हुई मुसीबत कम


एयरसेल-मैक्सिस मामले में बेशक पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत मिली हो लेकिन इससे पहले आज सुबह INX मीडिया के ED वाले केस में चिंदबरम की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई है. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आर्थिक अपराध का मामला है. इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दे सकते. इससे जांच पर बुरा असर पड़ेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम निचली अदालत में नियमित ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल कर सकते हैं. INX मीडिया मामले में चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है.


वहीं, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ईडी आज शाम चिदंबरम को कस्टडी में लेने की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है. यानी सीबीआई के बाद अब ईडी पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है. चिदंबरम मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं. चिदंबरम चाहते हैं कि सीबीआई हिरासत खत्म होते ही उनकी जमानत पर निचली अदालत फैसला दे दे.


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