Defamation case against Rahul Gandhi: कर्नाटक भाजपा के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश होंगे. इसके लिए वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं. 


कर्नाटक भाजपा द्वारा 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में दायर मानहानि के मुकदमे के संबंध में कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 जून को कोर्ट में पेश होने को कहा है. इस विज्ञापन में तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 2019-2023 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था


कोर्ट ने दिया पेश का आदेश


कथित झूठे विज्ञापनों पर मानहानि का मामला भाजपा महासचिव केशव प्रसाद ने दायर किया था. 1 जून को हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान सिद्धारमैया और शिवकुमार कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन तब राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे. जिस पर भाजपा के अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि राहुल गांधी को सीआरपीसी 205 के तहत छूट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह दूसरी बार उपस्थित नहीं हुए हैं.






इस पर कांग्रेस के वकील ने कहा था कि राहुल गांधी नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हिस्सा ले रहे हैं और वो लोकसभा चुनाव में भी हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने अदालत से शनिवार (1 जून) की सुनवाई से छूट का अनुरोध किया था. उन्होंने आगे कहा था कि कांग्रेस नेता अगली तारीख पर उपस्थित होंगे, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी ने 7 जून को उसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था. 


जानें क्या है पूरा मामला 


आरोप हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुख्य समाचार पत्रों में झूठे विज्ञापन दिये थे. इस विज्ञापनों में सभी लोक निर्माण कार्यों में 40 फीसदी कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने 'भ्रष्टाचार रेट कार्ड' भी प्रकाशित किया गया था. राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर इन पोस्ट को शेयर किया था. 



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