Sedition Law: राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या बोले राहुल गांधी? जानें
SC Order on Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी पर IPC की धारा 124A के तहत केस दर्ज होता है तो वह निचली अदालत को हमारे आदेश की जानकारी देकर राहत मांगे. लंबित केस में कार्रवाई रुकी रहे.
Rahul Gandhi On Sedition Law: राजद्रोह कानून (Sedition Law) यानी आईपीसी की धारा 124A को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निष्प्रभावी बना दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ''सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं. सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं. सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहठ है. डरो मत!''
वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘‘सत्ता को आईना दिखाना राष्ट्रधर्म है. यह देश विरोधी नहीं हो सकता. उच्चतम न्यायालय ने आज यही स्पष्ट संदेश दिया है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘सत्ता के सिंहासन पर बैठे निरंकुश शासक, लोगों की आवाज कुचलने वाले निरंकुश राजा, जनविरोधी नीतियों की आलोचना करने पर लोगों को जेल में डालने वाले राजा अब जान लें कि जनता खड़ी हो चुकी है, अब जनता को दबाया नहीं जा सकता है.’’
सुरजेवाला के अनुसार, ‘‘कांग्रेस 2019 में यह कानून खत्म करना चाहती थी, आज उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था से यह साबित हो गया कि हमारा रास्ता सही है.’’
SC का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून के तहत नए मुकदमे दर्ज न हों और जो मुकदमे पहले से लंबित हैं, उनमें भी अदालती कार्यवाही रोक दी जाए. राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का यह अनुरोध मान लिया कि उसे कानून की समीक्षा करने का समय दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कानून की समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी.