मानहानि केसः सूरत कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी, 'मोदी' उपनाम को लेकर किया था तंज
राहुल गांधी ने मोदी नाम को लेकर तंज किया था जिसके बाद बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी शिकयत दर्ज करवाई थी. भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत को स्वीकार कर लिया गया था.
सूरतः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी आपराधिक मानहानि केस के एक मामले में आज गुजरात की एक अदालत में पेश होंगे. लोकसभा चुनाव के दौरान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी उपनाम को लेकर सवालिया लहजे में पीएम मोदी पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है. जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था.
राहुल गांधी की पेशी को लेकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने बताया कि वह आज कोर्ट में पेश होंगे. चावड़ा ने कहा, ''राहुलजी का हवाई अड्डे से अदालत तक के पूरे रास्ते पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे.''
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था. कोर्ट ने बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत को स्वीकार कर लिया था. यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है.
इससे पहले जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी.
बता दें कि कर्नाटक के कोलर में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था, ''नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... इन सब का मोदी उपनाम कैसे हो सकता है? सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे होता है?''
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