Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद से केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी खाली हो चुकी है. अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस सीट पर उपचुनाव कब होगा. इसे लेकर पहले दिन से ही तमाम कयास लगाए जा रहे थे. चुनाव आयोग ने इस सवाल का जवाब देते हुए बुधवार (29 मार्च) को सारी स्थिति स्पष्ट कर दी.


इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कहा, वो कांग्रेस और राहुल गांधी को थोड़ी राहत पहुंचा सकता है. चुनाव आयोग ने कहा कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की उन्हें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को अदालत ने अपनी सदस्यता को बहाल करने के लिए अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है.


मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा


मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने फरवरी तक खाली होने वाली सीटों पर उपचुनाव को लेकर फैसला किया है. उन्होंने कहा, ‘कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इंतजार करेंगे. अदालत ने जिस (न्यायिक) उपाय की बात की है उसे पूरा होने तक (हमारी ओर से) कोई जल्दी नहीं है. हम इसके बाद कदम उठाएंगे.’ राजीव कुमार ने बताया कि वायनाड लोकसभा सीट के खाली होने की अधिसूचना 23 मार्च को आई थी. नियम ये है कि जो भी सीट काली हुई है, उस पर खाली होने की तारीख के 6 महीने के अंदर उपचुनाव हो जाए. पर इस टाइम पीरियड में अगर लोकसभा का कार्यकाल एक साल से कम का बचा है तो उपचुनाव नहीं कराया जाता.


2019 में दिए एक बयान की वजह से मिली है सजा


कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिए उनके एक बयान की वजह से दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है. सजा की घोषणा के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया था. राहुल के पास आगे अपील करने के लिए एक महीने का समय बचा है. अगर इस दौरान उन्हें राहत नहीं मिलती है और वह सजा काटते हैं तो वह 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.


ये भी पढ़ें


SEBI Board Meeting: शेयर बाजार में शेयरों के खरीद-फरोख्त पर भी मिलेगी आईपीओ के समान ASBA जैसी सुविधा, सेबी ने दी मंजूरी