जबलपुरः मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई है. भिण्ड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने यह याचिका दायर की है.


सिंह के वकील संजय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने बताया कि इस याचिका में कहा गया है कि सिंधिया ने राज्यसभा के लिए दाखिल अपने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी और तथ्यों को छिपाया. सिंह के अनुसार, सिंधिया ने अपने ऊपर भोपाल में पूर्व से दर्ज अपराधिक प्रकरण की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी, जो कि पूर्णता विधि विरुद्ध एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विपरीत है.


गोविंद सिंह ने मीडिया को बताया कि सिंधिया द्वारा तथ्यों को छुपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, इसलिए उनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए.


सिंधिया समेत 45 सांसदो ने 22 जुलाई को ली शपथ


राज्यसभा में 22 जुलाई को देश के 20 राज्यों में नवनिर्वाचित 61 में से कुल 45 राज्यसभा सदस्यों ने शपथ ली. शपथ के दौरान एक तस्वीर सामने आई थी जिसने सभी की नजरें अपनी तरफ खींची. एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो चुके बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का एक-दूसरे से सामना हो गया. इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया.


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