Rahul Gandhi Defamation Case: झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. 2018 में अमित शाह पर टिप्पणी मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गई है. एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज की गई है. अब इस मामले में उनके खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
राहुल गांधी ने 2018 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उस समय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था.
याचिका के खिलाफ राहुल गांधी ने किया था हाई कोर्ट का रुख
कांग्रेस सांसद ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी. जिसमें 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया. बाद में जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया.
कोर्ट ने क्या कहा?
लाइव लॉ ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया, "राहुल गांधी के दिए गए भाषण में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर सत्ता के नशे में चूर होने का झूठा आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हत्या के आरोपी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी में लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे."
पीठ ने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया यह बयान बताता है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता के नशे में है और झूठ बोलने वालों से बनी है. इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को अपने नेता के रूप में स्वीकार करेंगे. यह आरोप प्रथम दृष्टया मानहानिकारक प्रकृति का है.”