तमिलनाडु: सीएम एमके स्टालिन के इस कदम पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई ‘नाराजगी’, जानें क्या है पूरा मामला
19 मई को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी थी. इसमें उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की कि पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई का निर्देश दें. इस पर तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
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चेन्नई: तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन के बीच एक मुद्दे को लेकर तकरार की स्थिति बन सकती है. दरअसल, राज्य के सीएम एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई की अपील की, जिस पर तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा वे हम इसकी सराहना नहीं करते हैं.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे सीएम एमके स्टालिन के खत पर तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष केएएस अलागिरी ने कहा, “हम इसकी सराहना नहीं करते हैं. अगर कोर्ट किसी आरोपी को रिहा करना चाहता है तो कांग्रेस उसे स्वीकार करेगी. किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए.”
We don't appreciate it. If Court wants to release an accused, then, Congress will accept it. There should be no political pressure: Pres, Tamil Nadu Congress Committee on TN CM MK Stalin urging the President to remit life sentence of 7 convicts in Rajiv Gandhi assassination case pic.twitter.com/LAAb1ZhoGq
— ANI (@ANI) May 21, 2021
बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में की गई अनुशंसा को स्वीकार कर लें. उस अनुशंसा में राजीव हत्याकांड के सातों दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा को माफ कर उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था. उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि दोषी करीब तीन दशक से ‘कैद का कष्ट’ सह रहे हैं और राज्य उनकी जल्द रिहाई की मांग कर रहा है.
सीएम स्टालिन ने 19 मई को लिखे पत्र में कहा कि अधिकतर राजनीतिक दल उनकी बाकी बची सजा को माफ करने और तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे हैं. यही इच्छा तमिलनाडु के लोगों की भी हैं. इस पत्र को गुरुवार को मीडिया के लिए जारी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 1991 में हुई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में वी श्रीहरण उर्फ मुरुगन, उसकी पत्नी नलिनी, संथन, एजी पेरारिवलन, जयाकुमार, रॉबर्ट पेयास और पी रविचंद्रन को दोषी ठहराया गया है.
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