प्रियंका गांधी को आवास खाली करने के आदेश पर बोली कांग्रेस- ये कुंठित सरकार का तुगलकी फैसला
केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को एक महीने के भीतर उनका सरकारी आवास छोड़ने का आदेश दिया है.कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ये मोदी और योगी की बेचैनी दिखाता है.
नई दिल्लीः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली कराने से जुड़े सरकार के आदेश को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेचैनी दिखाता है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि आवास खाली कराने से प्रियंका और कांग्रेस डरने वाले नहीं हैं तथा वे देश एवं उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज उठाते रहेंगे.
'ओछी हरकतों पर उतरे मोदी-योगी'
उन्होंने एक बयान में दावा किया, ‘‘भाजपा व मोदी सरकार की कांग्रेस नेतृत्व से अंधी नफ़रत तथा प्रतिशोध की भावना जग ज़ाहिर है. अब तो वह और ओछी हरकतों व हथकंडों पर उतर आए हैं. प्रियंका जी का मकान ख़ाली कराने का नोटिस मोदीजी-योगीजी की बेचैनी को दिखाता है.’’
सुरजेवाला ने कहा, ‘‘कुंठित सरकार के तुग़लकी फ़ैसलों से हम डरने वाले नहीं. प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ प्रियंका जी और कांग्रेस की आवाज को रोक नहीं पाएंगे.’’
भाजपा व मोदी सरकार की कांग्रेस नेत्रत्व से अंधी नफ़रत तथा प्रतिशोध की भावना जग ज़ाहिर है। अब तो वह और औछी हरकतों व हथकंडों पर उतर आए हैं। प्रियंका जी का मकान ख़ाली कराने का नोटिस मोदीजी-योगीजी की बेचैनी दिखाता है। कुंठित सरकार के तुग़लकी फ़ैसलों से हम डरने वाले नहीं। pic.twitter.com/X9omFdPvLu
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 1, 2020
कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा, ‘‘ध्यान भटकाने के मकसद से उठाए गए कदमों का प्रियंका गांधी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. वह उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने के मिशन पर निकली हैं और रुकने वाली नहीं हैं.’’
3 लोधी एस्टेट में है प्रियंका का आवास
सरकार ने बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा कि वह नई दिल्ली स्थित बंगला एक महीने के भीतर खाली कर दें क्योंकि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद वह आवासीय सुविधा पाने की हकदार नहीं हैं.
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वह एक अगस्त तक मौजूदा आवास ‘35 लोधी एस्टेट’ खाली कर दें और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें नियमों के मुताबिक किराये अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा.
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