नई दिल्ली: कोरोना काल में देश में डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ा है. इसलिए इसे और बढ़ाव देने के मकसद से केंद्रीय बैंक ने अगले साल एक जनवरी से कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का फैसला लिया है. मतबल अब कॉन्टैक्टलेस कार्ड से एक जनवरी 2021 से आप 5,000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं. कॉन्टैक्टलेस कार्ड से भुगतान को सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि भुगतान की इस प्रक्रिया में कॉन्टैक्टलेस एनएफसी कार्ड में कार्ड को कार्ड रीडर के पास रखकर पढ़ा जाता है.


रिजर्व बैंक के गनर्वर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में लिए गए फैसले की शुक्रवार को घोषणा की. इस दौरान उन्होंने कॉन्टैक्टलेस कार्ड से भुगतान की सीमा भी एक जनवरी से 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का एलान किया. आरबीआई ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कार्ड ट्रांजेक्शन से ग्राहकों की सहूलियत बढ़ी है और कोराना महामारी के मौजूदा हालात में खासतौर से यह भुगतान का सुरक्षित तरीका है.


आरबीआई गनर्वर ने एक जनवरी 2021 से कॉन्टैक्टलेस कार्ड से भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये करने के साथ-साथ आरटीजीएस सिस्टम की सुविधा भी जल्द 24 घंटे उपलब्ध कराने की बात कही.


1 जनवरी से पुराने वाहनों के लिए भी जरूरी हुआ फास्टैग
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर एक जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया. एक दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया गया. मंत्रालय ने इसे लेकर बीते छह नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी.


केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, एक दिसंबर 2017 से नए चार पहिया वाहनों के सभी तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था और वाहन विनिर्माता या उनके डीलर फास्टैग की आपूर्ति कर रहे हैं. साथ ही यह अनिवार्य किया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा. इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर, 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य है.


फॉर्म 51 में संशोधन के जरिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि एक नई थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैध फास्टैग का होना अनिवार्य है. इसमें फास्टैग आईडी का ब्यौरा शामिल होगा. यह एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आने के साथ लागू होगा.


सभी बीमा कंपनियां देंगी 'सरल जीवन बीमा' पॉलिसी
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन बीमा कंपनियों को अगले साल एक जनवरी तक एक मानक सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने के निर्देश जारी किए हैं. इरडा ने कहा, "जो ग्राहक बताए गए विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय और भाग-दौड़ में शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें सही उत्पाद का चयन करना मुश्किल लगता है. ऐसे में सरल सुविधाएं और नियम और शर्तों के साथ व्यक्तिगत जीवन बीमा उत्पाद के बारे में जानकारी आवश्यक है."


इरडा ने अपने सर्कुलर में सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को इस साल 31 दिसंबर तक उसके साथ प्रोडक्ट फाइल करने को कहा है. इरडा ने कहा, "सभी जीवन बीमा कंपनियों को एक जनवरी 2021 से मानक जीवन बीमा उत्पाद पेश करना अनिवार्य होगा. उन्हें इसके लिए नया प्रीमियम लेनदेन की अनुमति होगी."


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