महाराष्ट्र: दफ्तर में प्लास्टिक कप में चाय देने पर बीड कलेक्टर ने लगाया 5000 का जुर्माना
कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडेय ने कहा कि चाय ठेकेदार पर प्रतिबंधित मैटेरियल में चाय परोसने को लेकर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जून 2018 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री के मैन्यूफैक्चर, प्रयोग, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन बैन लगा दिया था.
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के बीड में जिला कलेक्टर ने अपने ऑफिस में प्लास्टिस के कप में चाय दिए जाने पर ठेकेदार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. बता दें कि महाराष्ट्र में प्लास्टिक के कप का उपयोग पूरी तरह बैन है. इस बारे में बीड कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडेय ने कहा कि यह घटना दो दिन पहले उनके ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई.
आस्तिक कुमार पांडे ने कहा, ''सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और वहां मौजूद मीडियाकर्मियों को चाय परोसी गई. इसी दौरान एक रिपोर्टर ने बताया कि जिन कपों में चाय परोसी गई है वो प्लास्टिक के बने हैं.'' उन्होंने बताया कि कपों का जब बारीकी से परीक्षण किया गया तो पता चला कि वे सेमी प्लास्टिक से बने हैं. इनके प्रयोग की इजाजत नहीं है.
उन्होंने आगे बताया कि इसलिए मेरे कार्यालय की ओर से चाय ठेकेदार पर प्रतिबंधित मैटेरियल में चाय परोसने को लेकर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया. महाराष्ट्र सरकार ने जून 2018 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री के मैन्यूफैक्चर, प्रयोग, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन बैन लगा दिया था.
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