Supreme Court: दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर किसका अधिकार? रूपरेखा पर सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर को सुनवाई
Centre-Delhi Row: दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में संविधान की पीठ अगले महीने विस्तृत बहस शुरू होगी. इसकी रूपरेखा को लेकर कोर्ट 27 सितंबर को सुनवाई करने वाला है.
Centre-Delhi Dispute on Control Services: दिल्ली (Delhi) में अधिकारियों (Officers) के ट्रांसफर (Transfer) और पोस्टिंग (Posting) पर किसका अधिकार हो, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ 27 सितंबर को सुनवाई की रूपरेखा और समय सीमा पर चर्चा करेगा. तो वहीं, इससे संबंधित याचिका पर कोर्ट 11 अक्टूबर से सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने आज विस्तृत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा है कि आज इस मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं होगी. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 27 सितंबर को सुनवाई की रूपरेखा और समय सीमा पर चर्चा कर आदेश पारित करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सुनवाई पूरी तरह से ग्रीन होगी. उन्होंने कहा कि सभी वकील भारी भरकम फाइल लाने की बजाय आईपॉड, टैब या दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करें. इसके लिए कोर्ट वकीलों को ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार है.
साल 2019 में सुनाया था फैसला
इससे पहले फरवरी 2019 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में फैसला सुनाया गया था. हालांकि फैसला देने वाली बेंच में आम सहमति नहीं बनी थी जिसके बाद मामले को बृहत पीठ को सौंप दिया गया. उस समय फैसला देने वाली बेंच के दो जजों में अफसरों पर नियंत्रण (Control On Officers) को लेकर मतभेद था. जस्टिस सीकरी (Justice Sikri) का मानना था कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) को अफसरों का नियंत्रण मिलना चाहिए, इसके अलावा संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारियों पर केंद्र सरकार (Central Government) का नियंत्रण होना चाहिए.
तो वहीं, जस्टिस भूषण (Justice Bhushan) ने का मानना था कि दिल्ली (Delhi) एक केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) है और उसे केंद्र से भेजे गए अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं मिल सकता. इसके बाद मामले को पांच सदस्यीय पीठ में भेज दिया गया था.
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