गुरुग्राम: कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप देखते हुए दिल्ली-गुरुग्राम क्रॉस बॉर्डर पर एक मई सुबह 10 बजे से सख्ती पहले से और ज्यादा बढ़ा दी गई है. फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम बॉर्डर को सील करने का फैसला लिया गया है. लेकिन आवश्यक सेवाओं की आवाजाही की अनुमति है. आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं, कुछ सरकारी कार्यालयों और आवाजाही 'पास' वाले वाहनों की आवाजाही में छूट दी गई है.


गुरुग्राम प्रशासन के मुताबिक अगर कोई गरुग्राम आना चाहता है तो सीमा क्रॉस करते वक्त उसके पास आरोग्य सेतु एप होना जरूरी है और उनका रैपिड टेस्ट भी किया जाएगा.


गुरुग्राम के डीएम अमित खत्री के आदेश के मुताबिक, कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए जनहित में ऐसे उपाय करना अनिवार्य है. इसलिए गुरुग्राम बॉर्डर कम से कम लोगों को पार करने अनुमति दी जाएगी. आदेश में कहा गया है कि जो जहां काम करता है वहीं रहने की व्यवस्था कर लें.


जो जहां काम करता है वहीं रहने की व्यवस्था करें
डीएम ने आदेश में कहा है कि जो लोग गुरुग्राम में रहते हैं लेकिन दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो वहीं रहने की व्यवस्था कर लें. साथ ही जो लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन गुरुग्राम में काम करते हैं वो यहीं पर रहने की व्यवस्था कर लें. इस तरह दूसरे राज्य में आवागमन कम होगा और कोरोना संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी.


किन लोगों को सीमा पार करने की इजाजत है
डीएम के आदेश के मुताबिक, सिर्फ उन लोगों को बॉर्डर पार करने की इजाजत होगी जिनको गृह मंत्रालय या हरियाणा सरकार की ओर से पास जारी किया गया है. इसके अलावा सभी लोगों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा. आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी.


हालांकि सरकारी अफसर, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा, डाक विभाग, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों या कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र दिखाने पर बॉर्डर पार करने की पहले की तरह ही अनुमति होगी. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं में शामिल एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, ऑयल कंटेनर या टैंकर को भी अनुमति होगी. आवश्यक चीजों जैसे- सब्जी, फल, दवा, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर की आपूर्ति करने वालों को भी अनुमति है.


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