नई दिल्ली: भारत में इस बार होली का त्योहार फीका रहने वाला है. कोरोना वायरस के मामले बेतहाशा तेजी से बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है. साथ ही राज्यों ने भी अपने स्तर से गाइडलाइन्स जारी की है. केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखा जाए. मास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन कराया जाए.
महाराष्ट्र में भारी जुर्माना
महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की है. एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहने चाहिए. हालांकि, सरकार ने अपने नए दिशानिर्देशों में रात के समय खाने की डिलीवरी में छूट दी है. रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. यह आदेश 27 मार्च की मध्यरात्रि से लागू हो गया. उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति होली मिलन समारोह नहीं
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, कहीं भी बिना अनुमति कोई होली मिलन समारोह नहीं होगा. किसी भी जगह बिना प्रशासन की अनुमित के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे. लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी. योगी सरकार ने प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया है.
उत्तराखंड में कंटेन्मेंट जोन में होली प्रतिबंधित
उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक होली में (होलिका दहन) जहां होली जलनी है वहां की क्षमता के हिसाब से सिर्फ 50 फीसदी लोगों के ही मौजूद रहने की अनुमति दी गई है. 60 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों व गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को भी समारोह में नहीं जाने की निर्देश दिए गए हैं. वहीं, कंटेन्मेंट जोन में होली पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी. लोगों को अपने घरों में त्योहार मनाने की अनुमति दी गई है. साथ ही लोगों को रंगों से परहेज करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा खानपान की वस्तुओं एकदूसरों को देने से बचने के लिए कहा गया है. अगर बहुत जरूरी हो तो डिस्पोजल के इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है.
झारखंड में होली मनाने पर पाबंदी
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण झारखंड में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. इसके तहत सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहार मनाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है. अब लोग अपने घर पर ही परिवार के बीच सीमित रहकर ही इन त्योहारों को मना सकेंगे. सरकार की तरफ से कहा गया है कि रामनवमी और सरहुल पर जुलूस नहीं निकलेंगे. इतना ही नहीं आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा.
गुरुग्राम और गोवा में भी सख्ती
होली और ईद को लेकर गोवा में भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है. सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आने वाले त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक आयोजन, कार्यक्रम पर रोक रहेगी. लोगों के एकजगह एकत्रित होने और भीड़भाड़ पर भी रोक लगाई गई है. हरियाणा के गुरुग्राम में भी डीएम की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक होली को लेकर सभी सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश 29 मार्च तक लागू रहेगा.
हिमाचल में घर में होली मनाने की सलाह
हिमाचल में स्कूल, कॉलेज, विवि और तकनीकी संस्थान 4 अप्रैल तक बंद रहने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपील करते हुए कहा कि लोग घरों में ही अपने परिवार के साथ होली मनाएं. होली के सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे. 3 अप्रैल को हिमाचल में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है.
बिहार में भी होली के रंग में भंग
बिहार में होली को लेकर सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है कि होली के समय सार्वजनिक आयोजन न करें, क्योंकि यहां भी कोविड मामले बढ़ने लगे हैं. उन्होंने कहा, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे की सजग और सचेत रहें. दूसरे कई देशों और हमारे कई राज्यों में मामले बढ़ने लगे हैं. अन्य राज्यों की तरह बिहार की हालत उतनी बुरी नहीं, फिर भी हमें सेचत रहना होगा.
मध्य प्रदेश में हर रविवार को लॉकडाउन
यहां भीड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी. मध्य प्रदेश सरकार ने हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. होलिका दहन रविवार को ही होने की वजह से वैसे भी लॉकडाउन लगा रहेगा. भोपाल जिला प्रशासन ने 20 इलाकों कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, इन क्षेत्रों के निवासियों को होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा.
गुजरात में भी पाबंदी
संक्रमण फैलने की रफ्तार कम न होने से गुजरात सरकार ने त्योहार के लिए गाइडलाइन जारी की है. 1 अप्रैल से अन्य राज्यों से गुजरात में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को कोविड नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए.
चंडीगढ़ में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी होली पर सार्वजनिक समारोह नहीं किए जा सकेंगे. प्रशासन के मुताबिक, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट को होली के लिए किसी भी तरह के प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं होगी. चंडीगढ़ भी उन शहरों में से एक रहा है, जहां कोरोना के ज्यादा मामले मिले हैं.
ये भी पढ़ें
आरजेडी कार्यकर्ताओं ने होली नहीं मनाने की खाई कसम, कहा- लालू यादव की रिहाई बाद मनाएंगे पर्व
चीन को होली पर 10 हज़ार करोड़ की चोट, व्यापारियों ने नहीं मंगाया एक भी सामान- कैट