Corona Impact: दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश- निचली अदालतें केवल अर्जेंट मामलों की करें सुनवाई
आठ अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने तय किया था कि 9 से लेकर 23 अप्रैल तक वह केवल डिजिटल माध्यम से ही मामलों पर सुनवाई करेगा. उसी दिन जिला अदालतों के लिए भी इसी तरह का निर्देश जारी किया गया था.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केवल महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है. इस आदेश से एक दिन पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि वह इस साल दायर किए गए मामलों में से 19 अप्रैल से केवल उन्हीं मामलों पर सुनवाई करेगा जो 'अत्याधिक आवश्यक' हैं.
निचली अदालतों के लिए जारी कार्यालयीन आदेश में हाईकोर्ट ने कहा, "दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में भयावह बढ़ोतरी को देखते हुए, इस अदालत के आठ अप्रैल 2021 के कार्यालयीन आदेश को जारी रखते हुए, दिल्ली की जिला अदालतों के सभी न्यायिक अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपनी-अपनी अदालतों में केवल आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई करें, वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से."
दिल्ली में आज से 6 दिनों का लॉकडाउन
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार को भी बेचैन कर दिया है. बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है. उन्होंने कहा कि 'दिल्ली में महामारी की चौथी लहर ने स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर कर दिया है. इसे रोकने के लिए एलजी अनिल बैजल और मैंने यह निर्णय लिया. इस दौरान आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी और अधिक बेड भी स्थापित किए जाएंगे.'
केजरीवाल ने कहा, "प्रवासी मजदूरों से अपील है कि दिल्ली छोड़कर मत जाइएगा. आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा. सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी. इन 6 दिनों के लॉकडाउन में हम दिल्ली में बड़े स्तर पर बेड की व्यवस्था करेंगे. केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है. हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं. हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज्यादा तनाव में है. किसी भी व्यवस्था की अपनी सीमाएं हैं. हम केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में हैं. इस लॉकडाउन में हम दवाईयां और ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे. सभी से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें. इस दौरान घर से बाहर न निकलें."
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