Corona Mini Lockdown: दिल्ली, मुंबई में नाइट कर्फ्यू, जानिए- चेन्नई और पुणे जैसे शहरों में कैसी है पाबंदी
देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस संक्रमण पर पर काबू पाया जाए.
नई दिल्लीः कोरोना वायरस ने संक्रमण के अभी तक के सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं. राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया है. सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. कोरोना मामलों में बढ़ोतरी वाले दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले ही रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है. बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जिसे देखते हुए अलग-अलग राज्य सरकारें अपने-अपने तरीके से इससे निपटने में जुटी हुई है.
आज आपको उन पांच शहरों के बारे में बता रहे हैं जहां-जहां रात्री का कर्फ्यू लागू है. दिल्ली में रात्री का कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह के पांच बजे तक है तो वहीं मुंबई में रात के आठ बजे से लेकर सुबह के सात बजे तक है. प्रशासन के आदेश के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान अगर कोई भी प्रतिष्ठान खुले रहते हैं तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
मुंबई और पुणे में नाइट कर्फ्यू
मुंबई और पुणे में रात्री का कर्फ्यू तो लगा है लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को इससे छूट दी गई है. मुंबई में पांच से ज्यादा लोग अगर एक साथ दिखाई देते हैं तो कार्रवाई होगी. हालांकि यह नियम मेडिकल और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों पर लागू नहीं होगा.
मुंबई की अगर बात करें तो वित्तीय सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़ सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे. प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है. बैंक, स्टॉक मार्केट, बीमा, दवाई, मेडिक्लेयम, दूर संचार, बिजली और पानी से जुड़े दफ्तर को खोले जाएंगे. सरकारी दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही जा सकेंगे.
वीकेंड पर लॉकडाउन
वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा. मनोरंजन से जुड़े सभी नाटक घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमुंग पूल, सभागृह, वाटर पार्क बंद रहेंगे.
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू
दिल्ली की अगर बात करें तो रात में ई पास रहने पर ही लोगों को घरों से निकलने की छूट होगी. मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी. आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को छूट मिलेगी.
दिल्ली सरकार के मुताबिक वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को इस कर्फ्यू में छूट मिलेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.
नाइट कर्फ्यू को लेकर दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि यह कर्फ्यू लोगों के मूवमेंट को लेकर है न कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर.
चेन्नई को लेकर गाइडलाइन
वही तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन को मौजूदा रियायतों और पाबंदियों के साथ 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. मुख्य सचिव राजीव रंजन की ओर से जारी एक आदेश में इस बात की जानकारी दी गई है.
आदेश के मुताबिक, वायरस के प्रसार को काबू करने के लिए जांच करने, संक्रमितों का पता लगाने और इलाज करने के प्रोटोकॉल को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा. रंजन ने कहा कि जिला प्रशासन को कोविड-19 संबंधी गाइडलाइन को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी उपाय करने चाहिए. लोगों को मास्क लगाने, हाथों की स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराएं.
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