मुंबई में गुरुवार से 50 फीसदी दुकानें, शॉपिंग सेंटर रहेंगी बंद, BMC का आदेश
बीएमसी भीड़-भाड़ वाले स्थान पर शॉपिंग सेंटरों, छोटी दुकानों, बाज़ार आदि की पहचान कर रही है.
मुंबई: देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा 42 मामले महाराष्ट्र में है. जिनमें से मुंबई 15 पॉज़िटिव लोग इलाज करा रहे है. इनमें 7 मुंबई शहर के और 8 मुंबई के पास के शहरों के रुग्ण है. मुंबई में ही कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मंगलवार को मौत हुई. इसके बाद अब राज्यों सरकार ने कई कड़े कदम उठाए है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई गुरुवार से 50 फ़ीसदी लॉक डाउन हो जाएगी.
बीएमसी गुरुवार से मुंबई में 50 फ़ीसदी परिसरों की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है. बीएमसी अधिकारी ने एबीपी न्यूज़ को बताया, ''गुरुवार से मुंबई में विभिन्न स्थानों में एक दिन की तालाबंदी होगी. यानि एक दिन बंद तो दूसरे दिन दुकानें खुले रहेंगे.''
भीड़भाड़ वाले स्थानों में शॉपिंग सेंटर, बाजार बंद रहेंगे. बीएमसी भीड़-भाड़ वाले स्थान पर शॉपिंग सेंटरों, छोटी दुकानों, बाज़ार आदि की पहचान कर रही है.
बीएमसी द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक़ दुकानों का वक्त तय किया जायेगाा. कोई दुकान सुबह खुलेगी तो कई दोपहर को. बाजारों में भीड़ टालने के लिए ऐसा किया जा रहा है. सभी वार्ड अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में आंशिक तालाबंदी प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए है. कौन से रास्तों पर कौन बाज़ार, दुकानें, सेंटर बंद रखे जाएंगे उसका सर्कुलर तैयार किया जा रहा है.
वहीं राज्य सरकार ने अब कॉरपोरेट और प्राइवेट दफ़्तरों की तरह ही सरकारी दफ्तरों में भी सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों के मौजूद रहने का आदेश जारी किया है. सभी सरकारी कर्मचारी बिना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए छुट्टी ले सकते है.
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक़, ''अत्यावश्यक सेवाओं के विभाग छोड़कर सभी विभागों में ये आदेश लागू होंगे'.'' ट्रेनों और बसों में यात्री क्षमता कम की जायेगी. मेट्रो भी 50 फीसदी कम यात्री क्षमता से चलेगी. बेस्ट की बसों में खडे रहकर यात्रा करने पर भी पाबंदी होगी.
वहीं मुंबई में आज फिर FDA ने बड़ी कार्रवाही की. सिद्धिविनायक डायकॉम प्रायवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी पिछले 5 महीनों से हैंड सैनिटाइजर बना रही है. ये बनाया हुआ माल आज ही ओमान से देश मे एक्सपोर्ट होने जा रहा था. उसी वक्त एफ डी ए ने कारवाई करते हुए सारा माल पकड़ लिया. इस कंपनी के पास सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस तो था ही नही और तो और जो प्रोडक्ट वो बना रहे थे उसकी क्वालिटी चेकिंग भी नही की जा रही थी. इस कारण एफडीए अब अलग अलग कानून के तहत इस कंपनी पर मामला दर्ज करने जा रही है. जीवनावश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करेन वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश राज्य सरकार ने दिए है.
होम क्वारंटाईन किया गया व्यकित अगर बाहर घूमता पाया गया तो उसे पकड कर अस्पताल में भर्ती करा दिया जायेगा. फिलहाल ये तमाम निर्देश 31 मार्च तक के लिए हैं.