मुंबईः महाराष्ट्र में बेकाबू हुए कोरोनो संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा एलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में अगले 15 दिनों तक के लिए धारा 144 लागू रहेगा. इस मुहिम को 'ब्रेक द चेन' का नाम दिया गया है. मुख्यमंत्री का यह आदेश लॉकडाउन के जैसा नहीं है लेकिन सभी गैरजरूरी चीजों को बंद रखने का एलान किया गया है. मुख्यमंत्री ने गाइडलाइंस जारी करते हुए लॉकडाउन शब्द का प्रयोग तो नहीं किया लेकिन इसे ब्रेक द चेन करार दिया. मुख्यमंत्री ठाकरे ने साफ किया कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि इस दौरान ईकॉमर्स, बैंक, मीडिया, पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड जैसे लोगों को आवाजाही की छूट होगी. रेस्तरां खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने पर पावंदी लगा दी गई है.


आइये जानते हैं गाइडलाइंस की कुछ बड़ी बातें-


1- मुख्यमंत्री ने एलान किया कि पूरे राज्य में धारा- 144 लागू रहेगा


2- सुबह सात बजे से लेकर रात्री के आठ बजे तक जरूरी सुविधाओं को लाने ले जाने की छूट दी गई है.


3- ट्रांसपोर्ट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी. हालांकि, इससे जरूरी सेवा देने वाले ही लोग चल सकेंगे. इमरजेंसी के हालात में कोई भी जा सकता है.


4- गरीब और जरूतमंद लोगों के लिए सरकार अगले एक महीने तक तीन किलो आटा और दो किलो चावल मुफ्त देगी.


5- निर्माणाधीन कार्यों में लगे मजदूरों को 1500 रुपये दिए जाएंगे. 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की मदद दी जाएगी.


6- परमिट वाले रिक्शाचालकों को 1500-1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.


7- बैंकों में काम-काज पूर्ववत जारी रहेगा


8- रेस्टोरेंट से सिर्फ खाना मंगाया जा सकेगा


9- पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेस, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर आज से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे.


10- बिना काम के आवाजाही नहीं कर पाएंगे


11- सभी सार्वजनिक स्थल, प्रतिष्ठान और गतिविधियां बंद रहेंगी


12- धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृति सभा पर प्रतिबंध


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