तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं. सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल आवश्यक सेवाएं और आपातकालीन सेवाओं की शनिवार और रविवार को अनुमति होगी.
केरल सरकार ने कहा कि दुकानें और रेस्तरां शाम 7.30 तक बंद हो जाने चाहिए. हालांकि टेक अवे और होम डिलीवरी रात 9 बजे तक जारी रह सकती है. सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य / सभाएं अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगी.
इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक में आम राय यह थी कि केरल को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए. लेकिन सभी दलों ने सुझाव दिया कि COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएं.
केरल में रविवार को कोविड-19 से 45 स्वास्थ्यकर्मियों सहित 28,469 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई जबकि 30 और मरीजों की मौत हो गई. रविवार तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस महामारी के मामले अब बढ़कर करीब 14.05 लाख हो गए है और अब तक 5,110 मरीजों की जान चली गई.
यह भी पढ़ें: Coronavirus India: कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में दोस्तों की मदद पहुंचने का सिलसिला हुआ तेज़, अमेरिका भी सक्रिय