कोरोना वायरस: BMC सख़्त, 50 फ़ीसदी कर्मचारियों को नहीं मिला वर्क फ्रॉम होम तो होगी कार्रवाई
सरकार ने कॉर्प्रोट और प्राइवेट कंपनियों को अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नियम लागू के निर्देश दिए.
मुंबई: देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले 42 महाराष्ट्र में है. जिनमें से मुंबई 15 पॉज़िटिव लोग इलाज करा रहे हैं. इनमें 7 मुंबई शहर के और 8 मुंबई के पास के शहरों के रुग्ण है. मुंबई में ही कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मंगलवार को मौत हुई. इसके बाद मुंबई महानगरपालिका दिए हुए आदेशों का पालन नहीं करनेवालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने का निर्णय ले चुकी है.
सरकार ने कॉर्प्रोट और प्राइवेट कंपनियों को अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नियम लागू के निर्देश दिए. जो कंपनी इस आदेश का पालन नहीं करेगी उनके ख़िलाफ़ क़ानून कार्रवाई की जाएगी. बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परेदशी ने कहा, ''इन आदेशों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है. अगले 1-2 दिनों में हम कंपनियों का दौरा और जांच करेंगे.''
इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है. ये जुर्माना अब आगे भी लागू रहेगा जिससे भविष्य में टीबी जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी. वहीं बीएमसी आज शाम से कस्तूरबा अस्पताल, अन्य अस्पतालों के साथ साथ निजी प्रयोगशालाओं का मुआयना करेगी.
मुंबई नगर निगम मुख्यालय और वार्ड कार्यालय में, ई-मेल पर नागरिकों की शिकायतें लेने के लिए आदेश, टेलीफोन नंबर 1916 पर सुविधा दी गई है. प्रवीण परदेशी के मुताबिक़, ''मिडल ईस्ट सा आनेवाले यात्रियों को quarantine करने की एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। जिसको लेकर सारे प्रयास किए जा रहे है.''